दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला दिनांक 17/10/2024 को विश्राम परते द्वारा थाना नैनपुर में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराया। जिसमें रिपोर्टकर्ता ने अपने साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सूरजपुरा से बोदा लेकर सूरजपुरा से पिण्डई मण्डला रोड से बोदा को पैदल हाकते अपने घर कोटा लेकर जा रहा था कि सर्रा चौराहा के आगे ढाबा के पास ढाबा के आगे पुलिया के पास पंहुचा ही था कि पीछे से ब्रजेश कटारे निवासी कटारे मोहगांव सफेद रंग की गाड़ी चलाते हुये मेरे सामने आकर रोका और गाड़ी से उतरकर मेरे साथ विवाद कर डरा धमकाकर अपने फोन-पे मे 5000 रूपये डलवा लिये व पैसा की बात किसी को बताया तो जान से खत्म करने की धमकी देकर गाड़ी लेकर चला गया। प्रार्थी कि उक्त रिपोर्ट पर से थाना नैनपुर में भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं में अपराध क्रमांक 418/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले में एसडीओपी नैनपुर नेहा पच्चिसिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नैनपुर के द्वारा अपनी टीम गठित कर आरोपी ब्रजेश कटारे पिता स्व दयाराम कटारे को दिनांक 04/11/2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय ज्यूडीशियल रिमांड पर पेश किया गया। प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही जारी है। आरोपी ब्रजेश कटारे पिता स्वं. दयाराम कटारे उम्र 45 साल निवासी ग्राम कटारे मोहगांव पुलिस चौकी पिण्डरई, थाना नैनपुर जिला मंडला के विरूद्ध पूर्व में भीं मारपीट, गाली गलौच, लूट, जान से मारने की धमकी जैसे विभिन्न अपराध पजींबध्द है। जिसमें अपराध क्रमांक 66/98 धारा 294, 506, 34 भादवि, 3(10) एसटीएससी एक्ट, अप क्रं 79/02 धारा 452, 506, 34 भादविं अप क्रमांक 110/08 धारा 379, 34 भादवि, अप क्रमांक 116/11 धारा 294, 353, 332, 506 भादवि, अप क्रमांक 10/2024 धारा 294, 323, 327, 341, 384, 506, 394, 34 भादवि, अप क्रमांक 441/24 धारा 296,115(2), 351(2) बीएनएस एंव प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पुर्व में की जा चुकी है।जप्त सामाग्रीः- आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रय़ुक्त एक कार किमती 600000 रुपये व एक औप्पो मोबाईल कुल मशरुका किमती 620000 रुपये।
पुलिस टीम:- उक्त आरोपी की गिरफ्तारी में निरी. बलदेव सिंह मुजाल्दा के नेतृत्व में पुलिस टीम जिसमें उनि रमेश इगले, प्र.आर. प्रशांत चौधरी, शेख समद, श्रीराम उइके आर दुर्गेश, संजु, मुकेश, सुनील हटोले व म.आर. गीता, स्नेहलता की अहम भूमिका रहीं।