रेवांचल टाईम्स – मंडला, जिले में संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर एच आर लारिया द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति बिछिया कन्हैया सिंह मरकाम के दिशा निर्देशन में स्थानीय उड़नदस्ता दल के कर्मचारी कन्हैया पटेल,आकाश ठाकुर और बृजकिशोर नामदेव के द्वारा आज दिनांक 17/11/2024 को मेसर्स गोवर्धन दास सीताराम खंडेलवाल बम्हनी बंजर द्वारा अंजनिया से मंडला मार्ग में कृषि उपज धान लगभग 175 बोरे वजन 75 क्विंटल का परिवहन कर रहे वाहन का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान वाहन क्रमांक MP, 50G0874 में परिवहन संबंधी अनुज्ञा पत्र नहीं पाया गया। फलस्वरुप व्यापारी द्वारा मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन किया जाना सुनिश्चित होने पर अधिनियम की धारा 19(4) के तहत कार्यवाही की गई। उपरोक्त कार्रवाई में व्यापारी प्रतिनिधि द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए समझौता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार पांच गुना दांडिक शुल्क 10350/-समझौता शुल्क 5000/- कुल 15350/- की वसूली कर शासन के खाते में जमा कराया गया तथा प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।विदित हो कि उपरोक्त कार्रवाई के दौरान वाहन के पकड़े जाने के पश्चात गोवर्धनदास सीताराम खंडेलवाल बम्हनी बंजर द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी कर कर्मचारियों को गुमराह करते हुए शास्ति प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न किया गया परिणामस्वरूप उक्त फर्म के विरुद्ध वरिष्ठालय को लेख किया गया है।