जनजाति गौरव दिवस के अवसर में ग्राम सभा का आयोजन

 

रेवांचल टाइम्स मवई मंडला – आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जनपद पंचायत मवई अंतर्गत ग्राम पंचायत अंजनी के ग्राम केवलारी रैयत में भगवान बिरसा मुंडा एवं जनजाति गौरव दिवस की उपलक्ष में एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मवई के निर्देशन में ग्राम पंचायत अंजनी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया आज की ग्राम सभा में भगवान बिरसा मुंडा एवं जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष में ग्राम सभा का आयोजन किया गया और PESA एक्ट, FRA एक्ट और पेसा एक्ट के तहत जानकारी दी गई
पेसा मोबिलाईजर मनोज कुमार धुर्वे –
के द्वारा ग्राम सभा में दी गई जानकारी के मुख्य बिंदु निम्नुसार हैं:*पेसा एक्ट (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996)*1. पेसा एक्ट का उद्देश्य: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज की स्थापना और स्वशासन की शक्ति प्रदान करना।2. पेसा एक्ट के मुख्य प्रावधानग्राम सभा की शक्तियाँ पंचायतों की कार्यक्षमता- स्थानीय संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन 1. पेसा एक्ट के लाभ:स्थानीय समुदाय की भागीदारी- स्वशासन की शक्ति
श्री सामाजिक और आर्थिक विकास*FRA एक्ट (Forest Rights Act, 2006)*1. FRA एक्ट का उद्देश्य: वन अधिकारों की मान्यता और वनवासी समुदाय के अधिकारों का संरक्षण।2. FRA एक्ट के मुख्य प्रावधान:
– वन अधिकारों की मान्यता
– वनवासी समुदाय के अधिकारों का संरक्षण
– वनों के संरक्षण और प्रबंधन
1. FRA एक्ट के लाभ:
– वनवासी समुदाय के अधिकारों का संरक्षण
– वनों के संरक्षण और प्रबंधन
– स्थानीय समुदाय की भागीदारी

TRA (ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट)

1. TRA का उद्देश्य: जनजाति समुदाय के विकास के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण।
2. TRA के मुख्य कार्यक्रम:
– जनजाति समुदाय के विकास के लिए अनुसंधान
– प्रशिक्षण कार्यक्रम
– सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं।
ग्राम सभा में समस्त मतदाताओं की उपस्थिति में नशा मुक्ति अभियान के तहत एवं स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता के तहत शपथ ग्रहण कराया गया।
आज की ग्राम सभा में पेसा एक्ट के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया ग्राम केवलारी रैयत में समस्त पंचगढ़ एवं मतदातागढ़ की उपस्थिति में :-
निर्णय 1. शादी (विवाह), छठी (बारसा), दशगात्र मैं (डीजे साउंड) प्रतिबंध सर्व सहमति प्रस्ताव पारित किया गया। 2. सर्व सहमति से निर्णय लिया गया है कि शादी (विवाह) दशगात्र, छठी, बारसा कार्यकर्मों में शराब नशा को प्रतिबंध सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया है।
जो व्यक्ति शराब के नशे या शराब पीकर कार्यकर्मों में उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर ₹1000 अर्थ दंड की राशि सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया।आज ग्राम सभा में उपस्थित – ग्राम सभा के अध्यक्ष अमरूलाल धुर्वे, शिवकुमार मरावी सरपंच, हीरा सिंह राठौर सचिव, अंतराम मरावी ग्राम रोजगार सहायक, मनोज कुमार धुर्वे पेसा मोबिलाईजर, नानकी धुर्वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अमर लाल धुर्वे, अमरु लाल बंजारा, एवं समस्त पंचगढ़ एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

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