रेवांचल टाईम्स – मंडला, जिले के नैनपुर में पेसा एक्ट मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार नियम 2022 के तहत मध्य प्रदेश के भीतर अनुसूचित क्षेत्र पर लागू जिसके तहत आज दिनांक 22/11/2024 को
जिला मंडला के जनपद पंचायत नैनपुर ग्राम पंचायत तिंदुआ बम्हनी के राजस्व ग्राम कोहकाटोला में पेसा ग्राम सभा का आयोजन कर नवीन ग्रामसभा किया गया गठन जिसमें पेसा ब्लॉक समन्वयक प्रतीक कुमार उइके एवं पेसा मोबिइलाइजर मनोज कुमार कुलेश के द्वारा पेसा एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिसमें पेसा से संबंधित जल, जंगल, जमीन, श्रमिक शक्ति योजना, मादक पदार्थ पर नियंत्रण, लघु वनोपज, गांव में शान्ति बनाए रखने के लिए शान्ति एवं विवाद निवारण समिति काम करेंगी, वन संसाधन समिति, ग्राम सभा निधि, मातृ सहयोगिनी समिति एवं विभिन्न समिति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सदियों से चली आ रही रूढ़ी प्रथा संस्कृति परंपरा के बारे में बताया गया पेसा कानून लागू से ग्रामीणों को विशेष अधिकार मिला है तथा ग्राम सभा के बारे में बताया जिसमे ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा की शक्तियां, प्रबंधन, खनिज, मादक पदार्थों पर पाबंदी, श्रम शक्ति की योजना, गांव में वनोपज, महिला बाल विकास योजना एवं आदिवासी परम्पराओं के बारे में बताते हुए सदियों से चली आ रही परंपराओं को को बनाए रखने के लिए संवाद किया गया । पेसा एक्ट के तहत नवीन ग्राम सभा आयोजन की जिम्मेदारी, संचालन, व्यवस्थाएं एवं प्रणाम ग्राम का नजरी नक्शा बनाकर ग्रामीणजनों को समझाया गया तथा ग्रामीणों के द्वारा सर्वसम्मति से ग्राम सभा अध्यक्ष का चयन किया गया। मोबिलाइजर के जन जागरूकता से कोहकाटोला में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए मतदाता तथा नवीन ग्राम सभा गठन में लिए हिस्सा ।