अंजनी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन संपन्न शराब नशा मुक्ति को शादी, दशगात्र, छठी, चौक, बारसा सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगाया गया

दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला – आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अंजनी में आज दिनांक 28/01/2025 को शासन के निर्देशनुसार म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6, म.प्र. पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम, 2022 के तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
जिसमें सर्व सहमति से ग्राम सभा के अध्यक्ष शहर सिंह उईके को बनाया गया। आज के विशेष ग्राम सभा में शासन के मुख्य एजेंडा का वाचन किया गया एवं ग्राम सभा के अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत के सरपंच एवं समस्त ग्रामवासी के सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्रस्ताव क्रमांक 03 – नशा मुक्ति अभियान के तहत शराब नशा मुक्ति को सार्वजनिक कार्यक्रमों में एवं शादी, विवाह, दशगात्र, छठी, चौक, बरसा, जन्म दिन, शराब नशा प्रतिबंध सर्व सहमति प्रस्ताव पारित है।
उल्लंघन करने पर 1000/ रु. अर्थदंड सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया है।
प्रस्ताव क. 07 :- गौण खनिज रेत उत्खनन बढ़नेर नदी (राजस्व खसरा नंबर 01) से निकले वाले रेत पेसा एक्ट के तहत मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 2022 पेसा एक्ट, 1996 की धारा 4(ग), धारा 4(घ) के तहत ग्राम सभा के अधिकार के तहत ग्राम सभा के समिति को एक मत होकर रेत खरीदी सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्रस्ताव क्र.06 पेसा एक्ट के तहत वन संसाधन नियंत्रण समिति (वन संरक्षक) समिति का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष लालसू सैयाम एवं सदस्य का चुनाव सर्व सहमति से बनाया गया। और सरपंच एवं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा किया गया जिसमें उपस्थित – पूर्व जनपद अध्यक्ष धुर्वे (दादा) जी, सरपंच – शिवकुमार मरावी, उपसरपंच – गुलाम सिंह उइके, ग्राम सभा अध्यक्ष – शहर सिंह उईके, नोडल अधिकारी – प्रेम यादव (शिक्षक) , पेसा मोबिलाईजर – मनोज कुमार धुर्वे, हाई स्कूल प्राचार्य – गिरिजा शंकर सिंह बघेल, वनपाल अधिकारी (नाकेदार) राय साहब, पूर्व पंच – मकरन लाल बंजारा, मन्नू लाल मार्को, जगदीष यादव, शिवराज मार्को एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे।
पेसा एक्ट के तहत ये बहुत आच्छा पहल है।

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