चिहिन्त एवं जघन्य सनसनीखेज मामले में हत्या करने वाले आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

चिहिन्त एवं जघन्य सनसनीखेज मामले में हत्या करने वाले आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

 

रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपीगण 1. हैप्पी उर्फ मयूर यादव आत्मज गणेश यादव उम्र 32 वर्ष निवासी स्वामी सीताराम वार्ड मंडला 2. आयुष यादव आत्मज मोतीलाल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी बिनैका तिराहा थाना मंडला 3. विपिन मरकाम आत्मज कमला प्रसाद आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम बरगांव थाना बीजाडांडी 4. पीयूष मरावी आत्मज हरिशचन्द्र मरावी, आयु लगभग 21 वर्ष निवासी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड जिला मण्डला को धारा 302 भादवि एवं 120ख भादवि, 307 (दो-शीर्ष) भादवि, 201 भादवि, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ख) (क) / 27, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 3/181 एवं 3 (2) (V) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5. रवि यादव आत्मज लालाराम यादव आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम सिझौरा थाना बिछिया जिला मण्डला को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ख) (क) दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं सभी आरोपीगणों को कुल 40,500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, दिनांक 27.06.2020 को प्रार्थी दिगम्बर उर्फ दिग्गू ने थाना कोतवाली जिला मण्डला में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 26. 06.2020 को दोस्त साहिल परोचिया का जन्मदिन था तो रात में वे सभी दोस्त मण्डला से मटरू ढाबा पोंड़ी महाराजपुर जन्मदिन पार्टी मनाने गये थे। रात करीब 12.00 बजे वे सभी दोस्त पार्टी करके अपने-अपने घर चले गये, वह नीरज तथा तथा सोनू परोचिया एक ही स्कूटी में थे। वह स्कूटी चला रहा था नीरज पीछे तथा सोनू बीच में बैठा था। मटरू ढाबा से निकले करीब 15-20 मिनट हुए थे कि गुरूद्वारा महाराजपुर ब्रेकर के पास पहुंचे थे कि हैप्पी यादव अपने साथियों के साथ बुलेरो गाड़ी से आया और 810 दिन पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा तरीके से उनकी स्कूटी में टक्कर मार दिया, जिससे हम लोग गिरकर दूर छिटक गये। सोनी भी वही गिर गया तब हैप्पी उर्फ मयूर यादव गाड़ी से उतरकर जान से मारने की नीयत से सोनू के सीने में गोली मार दी। वो वहीं दम तोड़ दिया, हैप्पी यादव अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। हमने अपने साथियों को बुलाकर सोनू को अस्पताल ले गए, जहाँ डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हैप्पी यादव ने पुरानी रंजिश के चलते हमारे उपर जानलेवा हमला कर सोनू परोचिया की हत्या की है। प्राथी की रिपोर्ट पर थाना महाराजपुर में मर्ग कमांक 27/20 अपराध कमांक 195/20 पंजीबद्ध कर जांच विवेचना की गई। थाना महाराजपुर के द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना के उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. हैप्पी उर्फ मयूर यादव आत्मज गणेश यादव उम्र 32 वर्ष निवासी स्वामी सीताराम वार्ड मंडला 2. आयुष यादव आत्मज मोतीलाल यादव आयु उम्र 21 वर्ष निवासी बिनैका तिराहा थाना मंडला 3. विपिन मरकाम आत्मज कमला प्रसाद आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम बरगांव थाना बीजाडांडी 4. पीयूष मरावी आत्मज हरिशचन्द्र मरावी, आयु लगभग 21 वर्ष निवासी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड मंडला 5. रवि यादव आत्मज लालाराम यादव आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम सिझौरा थाना बिछिया जिला मण्डला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरमन सिंह ठाकुर के द्वारा की गई है।

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