बाल विवाह हुआ तो हलवाई, बैंड, पंडित और कार्ड छापने वाले भी दोषी

बाल विवाह हुआ तो हलवाई, बैंड, पंडित और कार्ड छापने वाले भी दोषी

बाल विवाह हुआ तो हलवाई, बैंड, पंडित और कार्ड छापने वाले भी दोषी

 

मंडला 21 अप्रैल 2025

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह रोकने के लिए टॉस्क फोर्स बनाई गई है जो 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया सहित अन्य मुहूर्त वाली शादियों की जाँच करेगी। इसमें सामूहिक विवाह की शादियों की भी जांच की जाएगी। यदि कहीं बाल विवाह होता है तो इसके लिए उनके माता-पिता, रिश्तेदार के साथ ही हलवाई, बैंड, ब्याह कराने वाले पंडित, समाज के मुखिया, कार्ड छापने वाले प्रिटिंग प्रेस वाले सहित अन्य शादी में आने वाले भी दोषी रहेंगे। बाल विवाह करने पर सजा का प्रावधान है जिसमें एक लाख रूपये तक का जुर्माना एवं 2 साल तक की जेल हो सकती है। कलेक्टर ने इस बारे में जारी निर्देश में कहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अनुसार विवाह के लिए लड़के की आयु 21 और लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।

कलेक्टर ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया है। इसके साथ ही बाल विवाह न करने का परामर्श और बाल विवाह की सूचना के लिए विकासखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं। सामूहिक विवाह स्थल में वर-वधु की उम्र संबंधी दस्तावेजों का प्रति-परीक्षण अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनवाड़ी केन्द्र का रिकार्ड जांचा जाएगा। इन दस्तावेजों के अभाव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा।

 

रिकॉर्डिंग से रखेंगे नजर

 

कलेक्टर ने बताया कि जिले में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों में होने वाली शादी के लिए वर-वधु की आयु के दस्तावेज जांचे जाएंगे। साथ ही सम्मेलन के दौरान वीडियोग्रॉफी कार्यवाई जाएगी, जिसकी मॉनीटरिंग संबंधित अनुविभागीय अधिकारी करेंगे। सामूहिक विवाह करने वाले आयोजकों से शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा कि वे अपने आयोजन में बाल विवाह सम्पन्न नहीं करेंगे। ऐसे ही प्रिटिंग प्रेस, हलवाई, केटर्स, धर्मगुरू, बैंडवाला, ट्रांसपोर्ट एवं समाज के मुखिया से अनुरोध किया गया है कि उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षण के उपरांत ही विवाह में सेवाएं प्रदान करें। प्रिटिंग प्रेस में मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिकाओं में वर/वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र का स्पष्ट उल्लेख करें।

 

रोकथाम के लिए जिला एवं विकासखंडों में बनाए गए कंट्रोल रूम

 

30 अप्रैल अक्षय तृतीया व अन्य विवाह मुहूर्तों में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम कार्यालय वन स्टॉप सेंटर जिला मण्डला दूरभाष 07642-252699, प्रभारी अधिकारी श्रीमती मधुलिका उपाध्याय प्रभारी प्रशासक मो.नं. 9131670364 है। साथ ही कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना मण्डला श्री अनूप कुमार नामदेव, परियोजना अधिकारी मो.नं. 9977094310, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना नैनपुर श्रीमती रेखा सैयाम, परियोजना अधिकारी मो.नं. 8103890508, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना मवई श्री ओमकार सिंह मसराम, परियोजना अधिकारी  मो.नं. 8959888724, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना बिछिया श्री विनोद वाहने, परियोजना अधिकारी मो.नं. 7999913778, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना घुघरी श्री श्याम सिंह ठाकुर परियोजना अधिकारी मो.नं. 6260610481, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना मोहगांव श्री अनूप कुमार नामदेव, प्रभारी परियोजना अधिकारी  मो.नं. 9977094310, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना निवास श्रीमती दीपशिखा विश्वकर्मा, परियोजना अधिकारी  मो.नं. 7771895511, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना बीजाडांडी सुश्री मनीषा तिवारी, परियोजना अधिकारी मो.नं. 7415222031 तथा कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना नारायणगंज श्री संजीव मोहर, परियोजना अधिकारी मो.नं. 9424788160 पर संपर्क कर सकते हैं।

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