रेवांचल टाईम्स – बजाग करंजिया विकास खंड- राज्य कृषि विपडन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर से प्राप्त दिशा निर्देश के तहत अवैध रूप से कृषि उत्पादों का परिवहन करने बाले व्यक्तियों के विरुद्ध नायब तहसीलदार/ भार साधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति गोरखपुर के निर्देशन में लगातार अवैध रूप से परिवहन को रोकने के हेतु विशेष जाँच अभियान चलाया जा रहा है अभियान मंडी सचिव के नेतृत्व में शुक्रवार को जांच के दौरान समय सुबह सवा पाँच बजे मंडी गोरखपुर के उड़न दस्ता दल के द्वारा एक पिकअप वाहन पकड़ा गया । गाड़ी में वनोपज महुआ फूल का बिना कागजात परिवहन करना पाया गया। दण्ड स्वरूप मंडी अधिनियम की धारा-19(4) के अन्तर्गत पाँच गुना मंडी शुल्क बसूली की कार्यवाही की गई। प्राप्त दंड की मंडी शुल्क की राशि 6750 एवं समझौता शुल्क 2000 कुल राशि 8750 रुपये मंडी गोरखपुर में जमा कराया गए है उड़न दस्ता दल की कार्यवाही में पीसी सिंह मंडी सचिव जी एस धुर्वे ए एस आई मंडी समिति गोरखपुर शामिल रहे।।