मंडला 4 जनवरी 2024
फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि प्रत्येक घर तक पहुंच करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ना सुनिश्चित करें। किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। निर्वाचन को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदाता सूची का त्रुटिरहित होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी पुनरीक्षण के कार्य को पूरी गंभीरता से करते हुए मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाएं। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संपन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर अरविंद सिंह एवं हुनेन्द्र घोरमारे तथा सभी एसडीएम, तहसीलदार उपस्थित रहे।
कलेक्टर डॉ. सिडाना ने निर्देशित किया कि अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। इस संबंध में सभी महाविद्यालयों तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों पर विशेष शिविर आयोजित करें तथा संस्था प्रमुखों से आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि उनकी संस्था में अध्ययनरत सभी पात्र विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में अंकित कर लिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि मृत तथा स्थाई रूप से स्थानांतरित हो चुके व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने तथा त्रुटिसुधार के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही करें। दोहरी प्रविष्टियों पर भी विशेष ध्यान दें। एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी विभिन्न ग्रामों का भ्रमण करते हुए पुनरीक्षण कार्य रेंडम आधार पर मॉनिटरिंग करें। बीएलओ की बैठक लेकर उन्हें निर्वाचन आयोग की मंशा से अवगत कराएं। कलेक्टर ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में जागरूकता अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए। निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 6 जनवरी 2024 को किया जाएगा। दावे तथा आपत्तियाँ दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से 22 जनवरी 2024 नियत है। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 फरवरी तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 को होगा।