सरपंच धनेंद्र द्विवेदी द्वारा एनसीसी कंपनी के विरुद्ध जनहित याचिका: हाईकोर्ट ने कलेक्टर रीवा को जांच के आदेश दिए

ग्राम पंचायत जोन्हा के सरपंच ने उठाया जनहित का मुद्दा, NH 135B पुल और प्रधानमंत्री सड़क योजना के उल्लंघन पर मांगी कार्रवाई

दैनिक रेवांचल टाइम्स रीवा (जबलपुर) — ग्राम पंचायत जोन्हा के सरपंच श्री धनेंद्र द्विवेदी ने एनसीसी कंपनी द्वारा की गई अवैध गतिविधियों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जनहित याचिका प्रस्तुत की है।

एनएच 135बी पर पाइपलाइन बिछाने और बिना अनुमति सड़क खोदने का आरोप

याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि एनसीसी कंपनी ने पटेहरा कसियारी घाट स्थित पुल पर पाइपलाइन बिछाई और मोहरा मोड़ से जोन्हा रोड तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क को बिना किसी पूर्व अनुमति के खोद दिया गया।

इस पर संबंधित योजना के प्रबंधक द्वारा कंपनी को तत्काल सड़क रिस्टोर करने और पाइपलाइन हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद अब तक न तो पाइपलाइन हटाई गई है और न ही सड़क को रिस्टोर किया गया है।

उच्च न्यायालय ने दी कलेक्टर रीवा को कार्रवाई की समयसीमा*

याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने कलेक्टर रीवा को चार सप्ताह के भीतर समुचित जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि की गई कार्रवाई की जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

असंतोष होने पर याचिकाकर्ता को पुनः याचिका का अधिकार

यदि याचिकाकर्ता जांच रिपोर्ट या की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होता, तो वह पुनः माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

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