अमानक उर्वरक पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

अमानक उर्वरक पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

 

मण्डला 11 जनवरी 2024

उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मधु अली ने बताया कि उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरक Wheat GW-451, बीज वितरण संस्था आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खलौड़ी तथा उर्वरक Wheat H1-8759, बीज वितरण संस्था सिल्वर एग्रो एजेंसी सब्जी मंडी मंडला, उर्वरक Wheat XERT-3988, बीज वितरण संस्था श्री राम इंटरप्रासेस निवास के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाए जाने के फलस्वरूप संबंधित लॉट व बैच नंबर के उर्वरकों का जिले में क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

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