थाना कोतवाली पुलिस की अंग्रेजी शराब के परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही, एक्साईज एक्ट की धारा 34(2) में 54 लीटर अंग्रेजी व देशी शराब व परिवहन में प्रयुक्त फोर्ड गाड़ी जब्त
54 लीटर अंग्रेजी शराब व फोर्ड गाडी जब्त, जब्त मसरूके की कीमत लगभग 5.36 लाख रूपये
दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शराब के अवैध परिवहन के संबंध में प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए लगभग 54 लीटर अंग्रेजी शराब व शराब के परिवहन में प्रयुक्त गाड़ी फोर्ड जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की गयी। घटना का विवरण:- थाना कोतवाली पुलिस को दिनांक 24.10.2024 को भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद फोर्ड कम्पनी की कार MP-20-CD-1954 में दो व्यक्ति कार की डिग्गी में अंग्रेजी एवं देशी शराब भरकर डिठौरी तरफ से मण्डला लेकर आ रहें हैं। मामले में प्राप्त सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली टीम द्वारा सर्किट हाऊस के सामने रपटा रोड मण्डला के सामने कार के आने का इंतजार करने लगे कुछ समय बाद मुखबिर द्वारा बताये गये व हुलिया के कार को रोककर साक्षीयों के समक्ष कार में बैठे दोनो व्यक्तियों का नाम पता पुछकर गाडी़ की तलाशी ली गई तलाशी के दौरान डिग्गी में देशी मदिरा प्लेन 01 पेटी 09 लीटर, अंग्रेजी गोवा कम्पनी की 03 पेटी 27 लीटर, एक खड्डे की छोटी पेटी जिसमें अंग्रेजी लेमन बकार्डी की 4.320 लीटर, एक खड्डे की छोटी पेटी में अंग्रेजी मैकडाल रम कुल 5.28 लीटर, एक खड़े की छोटी पेटी में अंग्रेजी रम कुल 4.500 लीटर, एक खड्डे की छोटी पेटी जिसमे अंग्रेजी रायल स्टेज 4.500 लीटर इस प्रकार बल्क कुल 54.6 लीटर कीमती 36,400 रूपये की मिली। जिसके परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किये गये। उक्त कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध का होना पाया जानें से अंग्रेजी व देशी शराब व शराब के अवैध रूप से परिवहन में प्रयुक्त फोर्ड वाहन जिसकी कुल अनुमानित कीमत शराब सहित लगभग 5.36 लाख है जब्त कर आरोपी कवि साहू पिता सोहन साहू उम्र 28 साल निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी मंडला व अन्य एक बालक के विरूद्ध थाना कोतवाली में आबकारी अधिनियम की 34(2) के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया हैं उक्त कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंडला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शफीक खान के नेतृत्व में टीम द्वारा की गयी जिसमें सहायक उप निरीक्षक भूनेश्वर वामनकर , प्रधान आरक्षक पूरन ईडपांचे, आरक्षक अमित गरयार, सुंदर भलावी, रमेश सिंगरौरे, संदीप शामिल रहें।