नल जल के चोरी गए पाइप को मय समान के साथ चोर पुलिस की गिरफ़्त में…

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रेवांचल टाईम्स – मंडला जिले के थाना वीजाडांडी के अपराध क्रमांक – 232/2024 धारा – 303(2), 3(5) बी.एन.एस. आवेदक नीरज कुमार बघेल पिता परमानंद बघेल उम्र 29 वर्ष निवासी केवलारी जिला सिवनी द्वारा एक जल निगम मर्यादित द्वारा संचालित नल जल योजना के कार्य में उपयोग में होने वाली डी.आई. पाईपों की चोरी अज्ञात व्यक्ती के द्वारा किये जाने के संबंध में लिखित आवेदन पेश किया । जिसका अवलोकन करने पर अज्ञात व्यक्ति के विरूध्द धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध घटित करना पाये जाने से अप.क्र.232/2024 धारा 303(2) बी.एन.एस. का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।
वही पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा जिला मंडला द्वारा घटना कि गंभीरता को देखते हुये अज्ञात आरोपी जो कि घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहा थे कि गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा जिला मंडला एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस निवास पी.एस. वालरे के मार्गदर्शन में थाना बीजाडांडी मे टीम गठित कर लगातार अज्ञात आरोपी की तलाश पतासाजी दौरान विवेचना अज्ञात आरोपियों की तलाश पतासाजी कर मुखबीर की सूचना पर 01. संजू पंडित पिता वैधनाथ पंडित उम्र 42 वर्ष निवासी एल.आई.जी. 1706 हीरापुर थाना कबीर नगर जिला रायपुर (छ.ग.) 02. अखिलेश कटारिया पिता सुभाष कटारिया उम्र 45 वर्ष निवासी गोरखपुर ईसाई मोहल्ला सनातन मंदिर के पास मकान नंबर 510 थाना गोरखपुर जिला जबलपुर 03. सूनील बर्मन पिता रामसुजान बर्मन उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम पिपरिया कला तहसील बरगी थाना बरगी जिला कटनी 04. रूपेश झारिया पिता पहलाद झारिया उम्र 28 वर्ष शारदा चौक मदन महल जिला जबलपुर 05. मो. शब्बीर पिता नजीर मंसूरी उम्र 40 वर्ष निवासी आनंद नगर आधारताल जिला जबलपुर को ग्राम बीरमपुर एवं बैहर के बीच बंजारी घाट के पास जंगल में पूछताछ कर पृथक पृथक धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधि. के तहत मेमोरेण्डम कथन लेख किया । जो मेमोरेण्डम में बताये अनुसार आरोपी संजू पंडित से घटना में रेकी करने के लिये उपयोग में लायी गयी फोर्ड कंपनी की कार क्र. जिसका नंबर CG 04 LF 2410 है को, आरोपी अखिलेश कटारिया से घटना घटित करने के लिये रेकी करने में उपयोग में लाई गयी सुजूकी कंपनी की स्कूटी वाहन जिसका नंबर MP 20 ZF 7238 है, आरोपी शब्बीर से चोरी किये गये बीड पाईपों को परिवहन करने के लिये उपयोग में लाया गया आईसर वाहन क्र. MH 40 CM 8394 जिसमें 20 नग बीड पाईप भरे हुये है तथा आरोप रूपेश झारिया से चोरी किये गये पाईपों को आरोपी सुनील बर्मन के कहने पर हाईड्रा क्र. MP 34 D 0509 वाहन के माध्यम से आईसर वाहन में लोड करने हेतु उपयोग में लाया गया था को पृथक पृथक समक्ष गवाहान के मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया । आरोपीयों से चोरी गयी मशरूका एवं घटना में प्रयुक्त वाहन सहित कुल जुमला 92 लाख रूपये की मशरूका बरामद की गयी है । बाद सभी आरोपी गणों को मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय निवास पेश किया गया है ।

बरामद मशरूका
01. घटना में चोरी हुये 20 नग बीड पाईप जुमला कीमती 08 लाख रूपये
02 आईसर वाहन क्र. MH 40 CM 8394 जिसमें 20 नग बीड पाईप भरे हुये है जुमला किमती 20 लाख
03. हाईड्रा क्र. MP 34 D 0509 वाहन जुमला किमती 55 लाख रूपये
04. फोर्ड कंपनी की कार क्र. जिसका नंबर CG 04 LF 2410 है जुमला किमती 08 लाख रूपये
05. सुजूकी कंपनी की स्कूटी वाहन जिसका नंबर MP 20 ZF 7238 है जुमला कीमती 01 लाख रूपये
कुल जुमला किमती 92 लाख रूपये का
गिरफ्तार आरोपी –
01. संजू पंडित पिता वैधनाथ पंडित उम्र 42 वर्ष निवासी एल.आई.जी. 1706 हीरापुर थाना कबीर नगर जिला रायपुर (छ.ग.)
02. अखिलेश कटारिया पिता सुभाष कटारिया उम्र 45 वर्ष निवासी गोरखपुर ईसाई मोहल्ला सनातन मंदिर के पास मकान नंबर 510 थाना गोरखपुर जिला जबलपुर
03. सूनील बर्मन पिता रामसुजान बर्मन उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम पिपरिया कला तहसील बरगी थाना बरगी जिला कटनी 04. रूपेश झारिया पिता पहलाद झारिया उम्र 28 वर्ष शारदा चौक मदन महल जिला जबलपुर
05. मो. शब्बीर पिता नजीर मंसूरी उम्र 40 वर्ष निवासी आनंद नगर आधारताल जिला जबलपुर
वही उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बीजाडांडी निरीक्षक अंतिम पंवार, उप निरीक्षक पंकज विश्वकर्मा, उनि. रामकिशोर माथरे, उनि. नीलेश पटेल, उनि. जयराम सैयाम, सउनि छविलाल सूर्यवंशी, सउनि. हरिओम शुक्ला, प्रधान आरक्षक 374 चैनसिंह कुलस्ते, प्र.आर.64 रविन्द्र मरावी, आर.530 प्रशांत अवस्थी, आर.628 नीरज बाकले, म.आर.711 आरती मल्लाह, आर.248 जयसिंह, आर.153 श्रवण, आर.608 महेन्द्र, आर.244 पंचम, आर.310 खिलेन्द्र, आर.436 प्रमोद, म.आर.334 सौदामिनी, आर.577 जवाहर, चा.आर.208 विजय

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