अवैध रेत परिवहन पर एस डी एम की कार्रवाई….दो ट्रैक्टर जब्त, थाना घुघरी में खड़े किए गये

रेवांचल टाइम्स, घुघरी (मंडला)तहसील मुख्यालय घुघरी में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (SDM) द्वारा की गई, जिसके बाद दोनों वाहनों को थाना घुघरी में खड़ा कराया गया है।
सूत्रों के अनुसार, जब्त किए गए दोनों ट्रैक्टर कथित रूप से राजेश भारतिया के बताए जा रहे हैं। जांच के दौरान इन वाहनों के पास रेत परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या रॉयल्टी पर्ची नहीं मिली। ज्ञात हो कि उक्त वाहन मालिक राजेश भारतीया पूर्व में पुलिस विभाग में लंबे समय से डायल 100 वाहन चालक था, तो वही सूत्रों से पता चल है कि कुछ लोग तो दबी जुबान यह भी कह रहे हैं कि उक्त वाहन मालिक की आज भी पुलिस विभाग में अच्छी खासी पकड़ है जिसके चलते इनके द्वारा अवैध गतिविधियों को लंबे समय से जानबूझ कर अंजाम दिया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई झिघरघटा क्षेत्र में की गई, जहां से ट्रैक्टरों को रेत से भरे हुए पकड़ा गया। संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वैध रेत खदान स्वीकृत नहीं है, जिससे अवैध उत्खनन की आशंका और मजबूत हो गई है।
अधिकारियों के बयान
राजेन्द्र कुमार सिंह, एडीएम मंडला ने कहा—
“मामले की जानकारी मिली है, खनिज विभाग को निर्देश दिए गए हैं, वे जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।”
सचिन जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घुघरी ने बताया—
“रेत से भरे ट्रैक्टरों को थाना में खड़ा किया गया है। रॉयल्टी से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। यदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।”
वहीं, गनपत सिंह राठौर, रेत ठेकेदार घुघरी ने स्पष्ट किया—
“हमारी खदान से किसी भी प्रकार की रॉयल्टी जारी नहीं की गई है। जिस स्थान से ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, वहां कोई स्वीकृत खदान नहीं है। यह रेत चोरी की प्रतीत होती है।”
क्या हो सकती है कार्रवाई?
यदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित वाहन मालिकों पर:
खनिज नियमों के तहत जुर्माना
वाहन जब्ती
आपराधिक मामला दर्ज
जैसी कार्रवाई की जा सकती है।