हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड
रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी शैलेन्द्र उर्फ गुड्डू पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी कातामाल, थाना बम्हनी जिला मण्डला को धारा 452, 302 भादवि एवं 27 आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता/फरियादी अभिलाषा पटेल दिनांक 07.09.2023 को थाना उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि वह ग्राम कातामाल में रहती है, उसके पति को चार भाई है, जिनमें से तीन भाई उसके पति ज्ञानी पटेल, देवर रामचंद एवं दुर्गाप्रसाद पटेल एक ही परिवार में अलग-अलग रहते है, जबकि उसके जेठ रामकुमार पटेल अपने परिवार के साथ उनके घर के पीछे रहते है, पिछले वर्ष उसके देवर दुर्गाप्रसाद पटेल ने उसके जेठ रामकुमार पटेल के बड़े लड़के शैलेन्द्र के खिलाफ थाना बम्हनी में रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसका फेस मंडला कोर्ट में चल रहा था, उसी बात को लेकर शैलेन्द्र पटेल और दुर्गाप्रसाद पटैल के बीच मे मनमुटाव बना हुआ था, दिनांक 07.09.2023 के सुबह करीब 09.00 बजे वह उसके घर पर सब्जी बना रही थी तथा उसके देवर दुर्गाप्रसाद परछी में बैठकर फुलेहा बना रहा था, उसी समय उसके जेठ का बड़ा लड़का शैलेन्द्र पटेल सामने दरवाजे से आंगन में आया और दुर्गाप्रसाद पटैल से बोलने लगा कि उसने उसकी झूठी रिपोर्ट लिखवाई है, उसने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, बोला और उसके दाहिने जेब से कट्टा निकालकर जान से मारने की नीयत से दुर्गाप्रसाद पटैल के उपर चला दिया, जिससे दुर्गाप्रसाद पटेल के पेट में गोली लगी और वह नीचे जमीन में गिर गया, तभी वह उसकी देवरानी अंचला पटेल एवं उसके रिश्ते के देवर अशोक पटेल गोली की आवाज सुनकर पहुंचकर देख, तो दुर्गाप्रसाद पटैल जमीन पर पड़ा था, जिसके पेट से खून निकल रहा था, तभी वह जोर से चिल्लाई, उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग आने लगे, लोगों को आते देखकर शैलेन्द्र पटैल कट्टा लेकर वहां से भाग गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना में देहाती नालसी क्रमांक 0/2023 धारा 307 भा.द.स. का अपराध पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु थाना बम्हनी भेजा गया, थाना बम्हनी द्वारा अपराध क्र.437/2023 अन्तर्गत धारा 307,452,302 भादवि एवं आयुध अधिनियम 25 एवं 27 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शैलेन्द्र उर्फ गुड्डू पटैल उम्र 32 वर्ष निवासी कातामाल, थाना बम्हनी जिला मण्डला को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया के द्वारा किया गया।