शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर मंडला पुलिस के द्वारा लक्षित कार्यवाही लगातार जारी

रेवांचल टाईम्स – मंडला, जिले नगर के उपनगर में शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए तंबाकू आधारित नशे के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है. मुख्य रूप से तंबाकू युक्त गुटका सिगरेट, बीड़ी बिक्री केंद्रों को चिन्हित कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि नशे की सुलभ उपलब्धता छात्रों को ना हो पाए. आज द्वितीय दिवस शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के भीतर तंबाकू एवं अन्य पदार्थ बेचने पर थाना महाराजपुर के द्वारा 11 दुकानदारों के ऊपर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन,प्रदाय और वितरण का विनियमन)अधिनियम ,2003 के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की गई है. दो दिवस में नियम तोड़ने वाले 20 दुकानदार के ऊपर कारवाई की गई है. इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र-छात्राएं नशे की गिरफ्त में ना आए एवं उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहें.

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