300 रूपये के विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला निवास :- मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि विगत दिवस माननीय अपर सत्र न्यायालय निवास ने 300 रूपये के विवाद पर गांव के ही व्यक्ति को लाठी से मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना टिकरिया के अप०क० 131/2019 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 13/2020 के आरोपी रतिराम बरकड़े पिता सहदेव बरकड़े उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम चाटी, घाना टिकरिया जिला मण्डला द्वारा अपने ही गांव के व्यक्ति को सिर में लाठी से मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2024 को निर्णय पारित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 19.11.2019 को सीएचसी नारायणगंज से प्राप्त सूचना की तस्दीक करने सीएचसी नारायणगंज पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि प्रार्थी संतोष उईके पिता मोतीलाल उईके उम्र 19 वर्ष ग्राम चाटी ने बताया कि गांव का रतिराम बरकड़े ने सर्ट की जेब से 300 रूपये निकालने की बात को लेकर जान से मारने की नियत से मोतीलाल उईके के सिर के उपर लकड़ी से मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया है। आहत मोतीलाल को सीएचसी नारायणगंज लाने पर उसे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना टिकरिया द्वारा धारा 302 भादंवि के तहत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (श्री मनोज कुमार लढिया) तहसील निवास जिला मंडला द्वारा आरोपी रतिराम बरकड़े को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।