नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर, देहात पुलिस की विवेचना पर न्यायालय का सख्त फैसला
दैनिक रेवांचल टाइम्स – छिंदवाड़ा।नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में माननीय न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण छिंदवाड़ा के देहात थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी दुर्गेश उइके द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया गया था।
पुलिस के अनुसार 25 जून 2025 को पीड़िता की मां अपनी नाबालिग पुत्री को लेकर थाना पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 65(2) बीएनएस एवं 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
थाना प्रभारी निरीक्षक जी.एस. राजपूत के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक वर्षा सिंह द्वारा विवेचना की गई। आरोपी को 26 जून 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जांच पूर्ण होने पर 14 अगस्त 2025 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां प्रकरण की पैरवी दिनेश उइके द्वारा की गई।
प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने 10 फरवरी 2026 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया तथा पीड़िता को 2 लाख रुपये की राहत प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश दिया।
इस प्रकरण में पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही, जिसमें निरीक्षक जी.एस. राजपूत, उप निरीक्षक वर्षा सिंह, एडीपीओ दिनेश उइके एवं प्रधान आरक्षक प्रमीला का विशेष योगदान रहा।