बेईमानी पूर्वक बिजली के खंभे से चोरी करने वाले को 02 वर्ष की सजा
दैनिक रेवांचल टाईम्स – डिण्डौरी मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर जिला डिण्डौरी म.प्र. के अप.क्र. 317/2024 एवं सत्र प्र.क्र. SCELE 56/2024 आरोपी सुरेश सिंह ठाकुर पिता स्व बल्लम सिंह ठाकुर उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम मारगांव थाना समनापुर , जिला डिण्डौरी म.प्र. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा बेईमानी पूर्वक बिजली के खंभे से विघुत चोरी की गई व 04 नग भैंस की फैंसिंग तार में फसने से मृत्यु कारित हुई । मामले में शिकायत पर थाना समनापुर, जिला डिण्डौरी म.प्र. द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
वही उक्त मामले की सुनवाई करते हुए शिव कुमार कौशल ,द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी आरोपी सुरेश सिंह ठाकुर पिता स्व बल्लम सिंह ठाकुर उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम मारगांव थाना समनापुर जिला डिण्डौरी म.प्र. को धारा 135 विघुत अधिनियम 2003 में 02 वर्ष कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड व अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया। व धारा 429 भादंस में 02 वर्ष का कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड व अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।
-घटना का संक्षिप्त विवरण-
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि आरोपी द्वारा दिनांक 08-06-2024 को आरक्षी केन्द्र समनापुर के अन्तर्गत ग्राम मारग्राव में अपने खेत में मप्र विघुत वितरण कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना अवैधानिक तरीके से विघुत लाईन बिजली के खंभे से नंगी जी.आई. तार को खेत में लगी फैंसिंग तार से जोड़कर बेईमानी पूर्वक विघुत उर्जा की चोरी कारित किया एवं उक्त फेंसिंग तार में 04 नग भैंस की उक्त फैंसिंग तार में फंसने से उनकी मृत्यु कारित हुई। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।