आबकारी विभाग ने आख़िर पकड़ ही अबैध शराब और जगह जगह चल रही अघोषित शराब दुकान को क्यों दिया जा रहा है अभयदान…

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रेवांचल टाईम्स – मंडला कलेक्टर डॉ.सलोनी सिडाना के निर्देशन मे जिला आबकारी अधिकारी रामजी पांडे के मार्गदर्शन में जिले में मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध दिनांक 22/02/2024 को सुभाष वार्ड में मुखबिर की सूचना पर अवैध मदिरा के संग्रहण करके रखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर आबकारी बल द्वारा दबिश की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में सुभाष वार्ड में सचिन कछवाहा के घर की विधिवत तलाशी आबकारी बल मण्डला द्वारा ली गई। जिसमें 24 बोतल विदेसी मदिरा मेकडावल्स न.1व्हिस्की, रॉयल स्टैग व्हिस्की, ब्लेंडर प्राइड व्हिस्की, एमडी रम, 24 बोतल हंटर बियर, एवं 150 पाव इम्पीरियल ब्लू, गोआ व्हिस्की, मेकडोवल्स न 1 व्हिस्की की जप्ती की गई। जप्त विदेशी मदिरा की मात्रा 60.6 लीटर जप्तशुदा मदिरा धारण क्षमता से अधिक होने के कारण आरोपी एवं मदिरा को कब्जे आबकारी लिया गया। एवं आबकारी एक्ट 1915 की धारा अंतर्गत धारा 34(2) का अपराध पंजीबद्ध किआ गया। दिनाक 23/02/24 को आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। पर आबकारी विभाग की दृष्टि बिंझिया की चाय नाश्ता की दुकान, बस स्टैंड के अंडे की दुकान और महाराजपुर पौड़ी पेट्रोल पंप के बाजू में और हाईवे के किनारे संचालित ढाबों चल रही अघोषित शराब दुकान और आहतों पर

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