प्रतिबंधित अवधि में विभागीय दल द्वारा जप्ती की कार्यवाही

23

 

मंडला 22 जून 2024

सहायक संचालक मत्स्योद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों का प्रजनन काल होने से म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया हैं, जिसमें मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। बंद ऋतु में अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि की निगरानी एवं चेकिंग हेतु विभागीय दल गठित किया गया है। शुक्रवार को विभागीय अमले द्वारा बिछिया बाजार में अवैधानिक मत्स्य विक्रय की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान मछली बाजार से लगभग 20.00 कि०ग्रा० मछली की जप्ती की गई। साथ ही नीलामी की कार्यवाही की गई। नीलामी से प्राप्त राशि रूपये एक हजार रूपए शासन के मद में जमा की गई। निरीक्षण के दौरान लगभग 70 किलोग्राम प्रतिबंधित थाइलैंड मांगुर मछली जप्त की जाकर विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई।

instagram 1
Leave A Reply

Your email address will not be published.