अबैध कॉलोनी में चला एस डी एम का बुलडोज़र नैनपुर में अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नैनपुर पिंडरई चिरईडोगरी में हुई कार्यवाही…

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रेवांचल टाईम्स – मंडला, जिले में अबैध कालोनियों का मकड़जाल फैला हुआ है बिना ग्राम पंचायत और अन्य विभागों के बिना शासकीय अनुमतियो बिना लाईसेंसी कॉलोनाइजर बस अपने निजि स्वर्थो और ज्यादा से ज्यादा कमाई के चलते राजस्व विभाग से सांठगांठ कर कृषि भूमि को सस्ते से सस्ते दामो में लेकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर उन्हें कॉलोनी के नाम देकर और लोगो को एक विकसित कालोनी और सभी सुविधाओं का सब्ज़बाग दिखा कर उनके मेहमत से कमाए हुए धन को लूट रहे है और यह कारोबार बेहताशा जगह जगह चलरहा है। कालोनी बनाने का सिलसिला तेज़ी से जारी है अनेकों बार जागरूक लोगो ने शिकायत की और मीडिया की शुर्खियो में रही आखिर लंम्बे समय के पाश्चय इन अबैध कालोनी और कॉलोनाइजर पर प्रशासन ने कार्यवाही का बुलडोज़र चल ही गया।
वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पिंडरई में कृषि भूमि पर कॉलोनी के रूप देने व बनाए गए रास्ते और अवैध प्लाटिंग लेआउट को जेसीबी से हटवाया गया।

तुईयापानी और चिरईडोंगरी
में प्रकरण दर्ज कर अवैध कॉलोनी घोषित कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए

जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशन में नैनपुर अनुविभाग में अवैध कॉलोनाइज़रों के विरुद्ध बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

वही जानकारी के अनुसार अबैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनी ग्राम पिंडरई के खसरा क्रमांक 311/1 कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग, बिना अनुमति लेआउट निर्माण और अनधिकृत रास्तों को जेसीबी से से ध्वस्त करवाया गया।

पिंडरई में अवैध लेआउट पर चली जेसीबी

राजस्व निरीक्षक मंडल पिंडरई के ग्राम पिंडरई स्थित खसरा क्रमांक 311/1 में बिना कॉलोनाइज़र रजिस्ट्रेशन, टीएनसीपी अनुमोदन और स्वीकृत नक्शे के अवैध जानकारी के अनुसार स्थानीय मुस्तफ़ा खान, नरेंद्र जैन, एंव रामगोपाल जयसवाल के द्वारा कृषि भूमि में बिना प्रमुख विभागों से अनुमतियां प्राप्त किये ही खेतों को कॉलोनी काट कर प्लॉटिंग की जा रही थी। और लोगो को महंगे महँगे दामों में बेचने की शिकायत की गई थी, कि गई शिकायत कि जांच में पाया गया कि कृषि भूमि पर अवैध लेआउट डालकर सड़कें बनाई गई थीं और अस्थाई झोपड़ी खड़ी कर विज्ञापन लगाकर प्लॉट बेचने की तैयारी चल रही थी।
वही उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए भूमिस्वामी को निर्देशित कर जेसीबी से अवैध लेआउट हटवाया गया।

तुईयापानी में उजागर हुई अवैध कालोनी – अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय ने घोषित की ‘अवैध’

ग्राम तुईयापानी (खसरा क्रमांक 256, 267, 268) में अवैध कॉलोनी की शिकायत पर मामला न्यायालय, अनुभागीय अधिकारी राजस्व नैनपुर में दर्ज किया गया।
सुनवाई के दौरान कॉलोनाइज़र आवश्यक दस्तावेज—
कॉलोनाइज़र रजिस्ट्रेशन, अनुज्ञा,
टीएनसीपी परमिशन,
स्वीकृत नक्शा ले आउट
प्रस्तुत करने में असफल रहा।

तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने भूमि को “अवैध कॉलोनी” घोषित करते हुए संबंधित भूमि स्वामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार नैनपुर को जारी किए।

चिरईडोंगरी में भी हुई अवैध प्लॉटिंग की पुष्टि

वही जानकारी के अनुसार चिरीडोगरी के राजस्व निरीक्षक वृत चिरईडोंगरी के ग्राम चिरई डोंगरी (खसरा 39/1/1) में अवैध कॉलोनी काटने का मामला सामने आया।
न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर भूमिस्वामी को नोटिस दिया गया, परंतु वह भी कॉलोनाइज़र रजिस्ट्रेशन एवं अन्य वैध अनुमतियाँ प्रस्तुत नहीं कर सका।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने उक्त कॉलोनी को अवैध घोषित करते हुए नायब तहसीलदार चिरई डोंगरी को तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।

“अवैध कॉलोनाइज़रों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी,

अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत कॉलोनी निर्माण लोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाते हैं और भविष्य में गंभीर अव्यवस्थाएँ पैदा करते हैं।

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि प्लॉट खरीदते समय कॉलोनी के T&CP अनुमोदन, कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन और स्वीकृत अप्रूव्ड ले आउट, डायवर्सन अवश्य देखें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

अवैध कॉलोनी निर्माण एवं बिना विधि/नियमानुसार अनुमति के प्लॉट क्रय विक्रय किया जाना मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 64 B 64 D 64 E, कॉलोनाइजर नियम 2014 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है इसमें कॉलोनाइजर पर 3 वर्ष से 7 वर्ष के कारावास एवं अवैध प्लॉट खरीदने वाले क्रेता द्वारा अवैध निर्माण पर 6 माह तक की सजा के प्रावधान है।
वही जानकारी के अनुसार जिले में भू माफ़िया गिरोह जिले में सक्रिय है जो नगर और कस्बों में अपने दलालों को माध्याम से सस्ते से सस्ते दामो में खेत खरीद रहे है और उन्हें फिर राजस्व विभाग और स्थानीय स्तर पर तालमेल बिठाकर ख़रीदे गए खेतों में मुरम डाल कर सड़क बना दी जाती है और फिर शुरू होता है खेल लोगों को लूटने का लोगो को एक स्वयं का विकसित कॉलोनी और अपने घर का सपना दिखा कर उन्हें लूटने का कारोबार जिला मुख्यालय से लेकर कस्बों तक तेजी से चल रहा है वही जानकारी के अनुसार इन दिनों मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत बिनेका बड़ी खैरी कटरा एंव महाराजपुर और बम्हनी बंजर, भुआ बिछिया में भी अबैध कालोनियों का खेल जोरो पर है खेतो और सरकारी भूमि में जहाँ पर बिना लाईसेंसी कॉलोनाइजर खेती वाली भूमि में कॉलोनी काट रहे है और उनके पास भी विभागों की कोई वैध अनुमति नही है। जिला प्रशासन से मांग है कि इस ओर भी ध्यान दे और लोगो को एक अच्छी कॉलोनी में अपना घर का सपना दिखाने वालो पर नियमानुसार वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही की जाए जिससे कोई गरीब इन अबैध कॉलोनाइजर से लुटा न महशूस करें।

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