पत्नि की लाठी से पीटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
रेवांचल टाइम्स – मंडला, विकास खंड निवास के मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने दिनांक 09.12.2025 को लाठी से पीटकर अपनी पत्नि की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना निवास के अप०क्र0 47/2020 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 40/2020 के आरोपी बलसिंह मरावी निवासी ग्राम केरीवाह, थाना निवास जिला मण्डला को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिनांक 09.12.25 को दिया।
मामला इस प्रकार है, कि दिनांक 07.04.2020 को सूचनाकर्ता ने फोन के माध्यम से थाने में सूचित किया कि ग्राम ददराटोला केरीवाह में बलसिंह मरावी ने अपनी पत्नि के साथ लाठी से मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी है। जिस पर निवास पुलिस ने दिनांक 08.04.20 को मौके पर उपस्थित होकर कार्यवाही करते हुए आरोपी से पूछताछ की जिससे पता चला कि दिनांक 07.04.20 को दोनों पति पत्नि महुआ बीनकर वापस करीब 12-01 बजे अपने घर वापस आये थे पत्नि ने खाना बनाया उसी दौरान खाना बनाने और परोसने को लेकर दोनों का विवाद हुआ जिस पर बलसिंह मारपीट करने लगा, जिस पर मृतिका की देवरानी एवं पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया। जब पड़ोसी अपने काम से इधर-उधर चले गये तब एकांत पाकर आरोपी ने पुनः अपनी पत्नि को डंडे से पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी की निशादेही पर मारपीट करने खुला डंडा जप्त करते हुए रक्त रंजित कपडे एवं घटना स्थल से प्राप्त अन्य सामग्री को जाच हेतु एफएसएल जबलपुर भेजा गया। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए विवेचना पूर्ण करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण के आरोपी बलसिंह मरावी को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 5000.00 रु० अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अभियोजन संचालन, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा किया गया।