नो मैपिंग श्रेणी वाले मतदाताओं को नोटिस तामील

निर्धारित दस्तावेजों के साथ एसडीएम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं मतदाता

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रेवांचल टाईम्स – मंडला, स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) के तहत मण्डला जिले में 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। जिले में नो मैपिंग श्रेणी में कुल 5235 मतदाता चिन्हित किये गये हैं, जिन्हें नोटिस तामील कराये जा चुके हैं। विधानसभा क्रमांक 107 मण्डला में 3 जनवरी से तथा विधानसभा 106 निवास में 6 जनवरी से नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। इन दोनों विधानसभाओं में 1014 मतदाताओं की सुनवाई पूर्ण कर ली गई है।
विधानसभा 105-बिछिया के अंतर्गत आने वाले नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई गुरूवार 8 जनवरी से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बिछिया द्वारा प्रारंभ की जायेगी। जिन मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हे नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की सूची के किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी/पेंशनर को जारी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01.07.1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाण, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो), राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आंवटन प्रमाण पत्र, आधार के लिये आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस, वीओएल-2, 09.09.2025 (अनुलग्नक-2) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

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