*छेड़छाड़ के आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना
दैनिक रेवाँचल टाईम्स – मंडला, जिले की विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी सुधीर साहू पिता श्री भुवनलाल साहू उम्र 30 वर्ष निवासी करियागांव पुलिस चौकी अंजनिया जिला मण्डला को धारा 354 (क) भा.द.स. सहपठित धारा 3(2)(va) , 3(i)(w)(ii) एससी/एसटी एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि फरियादी दिनांक 20.08.2021 को पीड़िता/अभियोक्त्री थाना मण्डला उपस्थित होकर लिखित आवेदन इस आशय का पेश किया कि आज से करीब 5 माह पहले उसके दाहिने तरफ का अंग आंशिक रूप से लकवाग्रसित होने से वह मायके में रहकर उपचार करवा रही है। उपचार होने पर उसे थोड़ा-थोड़ा महसूस होने लगा है। वह मां नर्मदा फिजियोथेरेपी बिंझिया मण्डला में करीबन 05 दिन से थैरेपी करवा रही है। जहाँ पर उसकी थैरेपी सुधीर साहू नामक लड़का करता है। दिनांक 20.08.2021 को वह थैरेपी करवाने अपने भाई के साथ गई थी। करीबन 01 बजे की बात है] सुधीर उसकी थैरेपी कर रहा था] जब वह उसके चेहरे पर थैरेपी कर रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने उसका हाथ कहीं टच करवाया है] तो उसने देखा कि सुधीर की पेंट की चैन खुली हुई थी और उसने उसका हाथ उसके लिंग पर लगाया था। उसने उसको चिल्लाया तो वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गया। उसने उठकर देखा तो वह बाथरूम तरफ जाकर पेंट की चैन लगा रहा था। यह जानते हुए कि गोड़ जनजाति की आदिवासी महिला है उसके बावजूद भी जानबूझकर सुधीर साहू ने बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ किया है। प्रार्थिया की उक्त लिखित षिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली मण्डला के द्वारा अपराध क्र. 395/2021 धारा 354 (क) भा.द.स. सहपठित धारा 3(2)(va) , 3(i)(w)(ii) एससी/एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपंरात विचारण किए जाने हेतु अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत मान्नीय विषेष न्यायाधीष (एससी/एसटी) एक्ट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी सुधीर साहू पिता भुवनलाल साहू उम्र 30 वर्ष निवासी करियागांव पुलिस चौकी अंजनिया जिला मण्डला (म.प्र.) को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक निदेषक अभियोजन एस.एस.ठाकुर के द्वारा किया गया है।