अपर सत्र न्यायालय निवास ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को सुनाई दस वर्ष की सजा….

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रेवांचल टाईम्स – मंडला, जिले के अपर सत्र न्यायालय निवास ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनाई है 28 जून 2022 को निवास थाना में पीड़िता ने आरोपी पर बलात्कार और अश्लील फोटो खींचने का मामला दर्ज कराया था जिस पर निवास पुलिस ने जांच कर मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था।

वही मीडिया प्रभारी अभियोजन मंडला से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग नदी में नहाने गई थी जब वह नहाकर लौट रही थी तब आरोपी नीरज रैदास पिता सुग्रीव रैदास उम्र 23 वर्ष बिछिया जिला डिंडोरी ने अपने साथ चलने को कहा जब पीड़िता ने मना किया तो जबरन पकड़ कर ले गया और मुंह काला कर लिया उसके बाद पीड़िता के मोबाइल लेकर उसकी अश्लील फोटो खींच कर धमकाने लगा जिसके बाद पीड़िता ने निवास थाना में मामला दर्ज कराया उक्त मामले की जांच कर पुलिस ने अपर सत्र न्यायालय में चालान पेश किया जिसकी सुनवाई में आए तथ्यों पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढिया ने आरोपी को दस वर्ष की सजा और चार हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्जवला उइके ने किया

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