अधिकारों के विरुद्ध जारी आदेश रद्द कराने सरपंच संघ ने सौंपा ज्ञापन

मांग नहीं माने जानें पर आंदोलन की दी चेतावनी

रेवांचल टाईम्स – बजाग जनपद पंचायत अंतर्गत विकासखंड के सभी सरपंचों ने ग्राम पंचायत आकस्मिक राशि व्यय को लेकर जनपद कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द कराने मुख्यकार्यपालन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है सरपंच संघ ने शुक्रवार को इसी आशय का ज्ञापन पत्र जिला पंचायत रुदेश परस्ते को देकर आदेश रद्द कराने की मांग की है
उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई को कार्यालय जनपद पंचायत द्वारा सर्व ग्रामपंचायतों के लिए पांचवे वित्त एवं पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि के व्यय में बरती जा रही लापरवाही एवं उसके क्रियान्वयन के संबंध में एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक कार्य ग्राम सभा के अनुमोदन तथा पंचायत समन्वयक अधिकारी के जांच उपरांत ही किया जाए। तथा पंद्रहवें वित्त एवं पांचवे वित्त आयोग के कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी किए गए थे।
जनपद से जारी आदेश को सरपंच संघ ने पंचायती राज अधिकारों का हनन बताते हुए ज्ञापन सौंपा है

दिए गए ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत में कार्य करने के लिए सरपंच को आकस्मिक कार्य राशि खर्च करने का प्रावधान है जिससे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बजाग का आदेश क्रमांक/ ज. प. /स्था /20 25 /499 दिनांक 30 /7/25 में समाप्त कर आकस्मिक व्यय की प्रक्रिया को जटिल बनाने का प्रयास किया गया है पंचायत में खर्च की गई राशि की जांच शासन के नियम अनुसार हर चांर महीने में ऑडिट के माध्यम से होती है तथा कार्य के आधार पर बिल लगाया जाता है और बिल के आधार पर कार्य संपन्न होने की पश्चात आकस्मिक व्यय राशि के भुगतान करने का प्रावधान है जो सही है एवं ग्राम पंचायत को अधिकार प्राप्त है सरपंच संघ ने इस पत्र के माध्यम से कहा है कि
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा जारी किया गया आदेश पंचायत राज अधिनियम में सरपंच ग्राम पंचायत को प्राप्त अधिकार के विरुद्ध है और जटिल है सरपंच संघ ने निवेदन करते हुए उक्त आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग की है पांच दिवस के अंदर आदेश निरस्त न किए जाने की स्थिति में समस्त सरपंच संघ के द्वारा कलम बंद उग्र हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन होगी।

इनका कहना है पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को राशि आहरण का अधिकार है। अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा।
रुदेश परस्ते अध्यक्ष जिला पंचायत डिंडोरी

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