घरेलू गैंस सिलेंडर व्यवसायिक उपयोग हेतु महंगें दामों में बेचा जा रहा

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बम्हनी में मिठाई दुकानों से लिए गए सैंपल, घरेलू सिलेंडर जप्त

रेवाँचल टाईम्स – मंडला, जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मंडला श्रीमती सोनल सिडाम के मार्गदर्शन में खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा घरेलू गैंस सिलेंडर के दुरुपयोग तथा घरेलू गैंस सिलेंडरों को अधिक दामों पर बेचकर शासन-प्रशासन की नियमावली की धज्जियां उड़ाते हुए अधिक लाभ कमाने को लेकर व्यवसायिक उपयोग में बेचने का मामला सामने आया है जिसमें गैंस सिलेंडर टंकी सप्लायर द्वारा बताया गया कि बेची जा रही टंकी के एजेंसी के मालिक एचपी गैस एजेंसी के डीलर कन्हैया मूलचंदानी है। वहीं जांच के दौरान जप्त की गई टंकी के पहले भी सेल्समैन द्वारा ढावों, होटलों एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैंस सिलेंडर दिया गया है।

प्रशासन की नींद त्यौहारों में ही खुलती है आखिर क्यों

जिले के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानों में व्यवसायिक उपयोग हेतु घरेलू गैंस सिलेंडर का उपयोग कर शासन की योजना तथा नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, बावजूद इसके जिम्मेदारों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, अपनी त्योहारों में चार चांद लगाने के लिए विभागीय अधिकारियों तथा जिले के जिम्मेदारों द्वारा आमजन के समक्ष दिखावटी कार्यवाही कर दोषियों से हिस्सेदारी बटोरकर स्वयं के द्वारा दोषियों को दिए गए संरक्षण एवं अपनी लापरवाहियों-भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने को लेकर यह कार्यवाही किया जाता है जबकि मुख्य आरोपी एवं शासकीय दोषियों को संरक्षित किया जाता है। शासन की नियमावली अनुसार मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एजेंसी के मालिक विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर एजेंसी का लायसेंस पंजीयन तत्काल निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
बम्हनी बंजर क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
टीम ने स्थानीय मिठाई दुकानों से जांच के लिए मिठाई के नमूने लिये तथा कुछ प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया, वावजूद इसके अभी भी जिम्मेदार आला-अधिकारियों द्वारा दोषियों के विरुद्ध चेतावनी कार्यवाही कर दोषियों के अपराध पर मरहम-पट्टी कर छोड़ दिया गया।नतीजा संबंधित विभाग द्वारा जप्ती की कार्यवाही कर जांच टीम ने दुकानदारों को स्वच्छता मानकों का पालन करने,प्रमाणित सामग्री के उपयोग और गैस सिलेंडर के नियमानुसार प्रयोग की हिदायत देकर मामले को रफा-दफा कर दिया।इस मौके पर खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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