कोर्ट के आदेश पर दो मंजिला मकान पर चला बुलडोजर
“बजाग एस डी एम ने सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त”
दैनिक रेवांचल टाइम्स बजाग – अनुभाग अंतर्गत करंजिया विकासखंड के ग्राम किरंगी में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अनुविभागीय अधिकारी रामबाबू देवांगन द्वारा त्वरित एक्शन लेते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई ।शुक्रवार को शासकीय भूमि पर कब्जा कर अवैध ढंग से निर्माण किए गए पक्के मकान को जे सी बी की मदद से जमीदोज करा दिया गया।
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 24431/2025 में पारित आदेश दिनांक 27/06/2025 के परिपालन में ग्राम किरंगी उर्फ प्रतापगढ जनपद करंजिया में अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की उक्त कार्यवाही की गयी ।
ग्राम किरंगी ऊर्फ प्रतापगढ में अनावेदक रधुराज बंजारा पिता सुक्खू बंजारा द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके से पक्का निर्माण कर दुकान बनायी गयी थी पूर्व में भी न्यायालय नायब तहसीलदार करंजिया के रा0प्र0क् 0034 दिनांक 15/05/2025 द्वारा अतिक्रमण कर्ता के विरूध बेदखली की कार्यवाही की गयी थी अनावेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय याचिका दायर की गयी थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज कर अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में अनुविभा्गीय अधिकारी(राजस्व) बजाग रामबाबू देवांगन के निर्देशन में एवं नायब तहसीलदार करंजिया शेलेश गौड एवं थाना प्रभारी करंजिया नरेद्र पाल थाना प्रभारी समनापुर हरिशंकर तिवारी एवं पटवारी संतोष झारिया , विकास श्रीवास, गनपतिया मरावी ,शैलेन्द्र सिह मार्को , नंदकुमार परस्ते ,रितेश कुलश , नीलेश गुप्ता , अक्षय रार्वट ,सुशील वर्मा एवं हल्का पटवारी रवि सिसोधिया एवं पुलिस बल की उपस्थिति में ग्राम किरंगी स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 18 लॉख रूपये है।