छिंदवाड़ा आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब ज़ब्त

​रेवाँचल टाईम्स – छिंदवाड़ा जिले के आबकारी अमले द्वारा वृत्त चौरई गश्त के दौरान, कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशानुसार और नवागत सहायक आबकारी आयुक्त बी.आर. वैद्य के मार्गदर्शन में, एक बड़ी कार्रवाई की गई।
​घटना का विवरण
​स्थान: ग्राम आमाझिरी रोड, थाना चौरई, जिला छिंदवाड़ा।
​आरोपी: अशोक कुमार वर्मा पिता नान्हो वर्मा, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड क्रमांक 08, चमन घाटी, चौरई।
​ ज़ब्त सामग्री
सामग्री मात्रा अनुमानित कीमत
देशी मसाला शराब 63.0 बल्क लीटर ₹ 37,000/-
सफेद रंग की हुंडई इयॉन कार – ₹ 1,50,000/-
कुल अनुमानित कीमत
कानूनी कार्यवाही
​आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1) क, 34(2) और 46(1) के तहत मामला दर्ज किया गया।
​यह मामला गैर-जमानतीय और दंडनीय होने के कारण, प्रकरण को विवेचना में लिया गया।
​आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौरई के समक्ष पेश किया गया।
​न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जिला जेल, छिंदवाड़ा भेज दिया गया है।
​कार्यवाही में उपस्थित अमला
​कुमारी भारती गौंड (सहायक जिला आबकारी अधिकारी)
​सचिन श्रीवास्तव (आबकारी आरक्षक)
​भारती मरकाम (आबकारी आरक्षक)
​यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है।

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