हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना
रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी मंगल सिंह यादव पिता विश्राम सिंह यादव उम्र 58 वर्ष निवासी चीमाघुधी थाना मोतीनाला जिला मण्डला की धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता एससी/एसटी एक्ट एक्ट की धारा 3(2) (V) में आजीवन कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वही अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, अभियोजन कहानी इस प्रकरण है कि दिनांक 18. 07.2024 को मनोज मांगरे थाना मोतीनाला, जिला मण्डला सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था, तब उसे मर्ग की सूचना प्राप्त हुयी थी। मर्ग की सूचना प्राप्त होने पर उसके द्वारा चीमाघुधी पहुंचकर मर्ग सूचना तस्दीक की गई जो सूचना सही पाये जाने पर प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाये जाने पर पर उपस्थित चरणलाल द्वारा बताया गया कि उसके पिताजी गुदरसिंह परते घर में एक छोटी सी किराना दुकान खोलकर चला रहे है, वह पिताजी के साथ रहता है, करीब 02 माह पहले वह अपने ससुराल नंदनी खुमान थाना झलमला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) खेत में थान का रोपा लगवाने चला गया था, उसके पिताजी घर में अकेले थे। दिनांक 18.07.2024 के सुबह 06 बजे करीब उसके गांव चीमाधुंदी से पवन यादव ने मोबाइल पर सूचना देकर बताया कि तुम्हारे पिता घर पर पड़े हैं, आवाज लगाने पर उठ नहीं रहे हैं, घर के अंदर पलंग के नीचे से खून बिखरा हुआ है, तब वह मोटरसायकिल से अपने गांव चीमाघुंधी आया और घर में आकर देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, पिताजी पलंग के उपर पड़े हुये थे, उनके गले में गहरा घाव चोट है, वह मर चुके थे, जमीन में पलंग के नीचे से खून बिखरा हुआ है, तब वह मोटरसायकिल से अपने गांव चीमाधुंदी आया और घर में आकर देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, पिताजी पलंग के उपर पड़े हुये थे, उनके गले में गहरा घाव चोट है, वह मर चुके थे, जमीन में पलंग के नीचे से खून बहकर सूख गया है, तब यह गांव तरफ आकर जानकारी लिया तो सुखीराम बैगा का लड़ का सचिन बैगा ने बताया कि कल दिनांक 17.07.2024 को सुबह 08-09 बजे यह झाड़ फूक करवाने तुम्हारे पिताजी के पास गया था, उनसे झाड़ फूंक करवाने के बाद उनने कहा था कि शाम को एक बार और आ जाना करीब 03 बजे तक तुम्हारे घर गया तो घर का दरवाजा सामने से खुला हुआ था, दुकान का दरवाजा बाहर से बंद था, ताला लगा हुआ था, उसने घर की डेहरी के सामने खड़े होकर तुम्हारे पिताजी को आवाज दिया तो वह कुछ नहीं बोले, पलंग के पास से खून बहता हुआ, डेहरी के पास तब पड़ा हुआ था, वह देखकर वापस आ गया और अपने पिता सुखीराम बैगा को बताया था, सचिन के बताने के अनुसार उसे ऐसा लगता है कि कल दिनांक 17.07.2024 के 03 से 05 बजे की बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसी धारदार हथियार से उसके पिताजी के गले में चोट पहुंचाकर मार डाला है, उनकी हत्या कर दी है। उक्त रिपोर्ट पर देहाती मर्ग सूचना प्रदर्श पी-05 धारा 194 बी.एन.एस.एस. एवं देहाती नालसी प्रदर्श पी-06 अपराध क्रमांक 0/2024 धारा 103 (1) बीएनएस का कायम किया गया। मृतक गुदरसिंह परते की शव पंचनामा कार्यवाही में उपस्थित होने धारा 195 बी.एन.एस.एस. का नोटिस जारी कर गवाह व पंचान चरण लाल परते, सुखीराम मरावी, दलसिंह धुर्वे, सुक्कलसिंह धुर्वे, अर्जुन लाल यादव सभी निवासी चीमाधुंदी को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ कर शव पंचनामा कार्यवाही की गई, गवाहों के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार करते हुए मृतक गुदरसिंह परते के शव के पास, घटनास्थल से खून युक्त मिट्टी, सादी मिट्टी, घटनास्थल के पास से दो नग खाली बीयर की 750 एमएल की बाटल, मृतक के पास रखा की पेड मोबाइल काले रंग का आईटेल कंपनी का, मृतक के पास रखी एक रक्त युक्त सतरंगी कथड़ी (गोदड़ी) मृतक जिस नेवर के पलंग में सोया था, उस पलंग का रक्त युक्त प्लास्टिक के नेवार के टुकड़े, मृतक जिस पलंग में सोया था, उस पलंग के सादे नेवार के टुकड़े, मृतक का एक सफेद रंग का गमछा रक्त युक्त, एक चाबी छाप माचिस को समक्ष गवाहों के मुताबिक जब्ती पत्रक के जब्त कर सीलबंद किया गया। घटनास्थल की वीडियोग्राफी की गई। मृतक गुदरसिंह परते के शव का पी. एम. सीएचसी मवई के डाक्टर से करवाया गया, थाना वापसी पर असल अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, मृतक की पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें डाक्टर द्वारा धारदार मजबूत वस्तु से गले में गंभीर चोट पहुंचाने से मृत्यु होना लेख किया गया है। दौरान विवेचना मामले के प्रार्थी व गवाहों के कथन से पड़ौसी मंगलसिंह एवं मृतक गुदरसिंह के मध्य जमीन के विवाद को लेकर रंजिश होना ज्ञात होने पर संदेही मंगल सिंह यादव को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा घटना दिनांक को जुर्म घटित करना स्वीकार करते हुये पूछताछ पर अपने मेमोरण्डम कथन पर बताया कि उसके घर के पास ही गुदर सिंह अगरिया का घर है, उसका और मेरा खेत आसपास है। खेत की बात को लेकर उससे उसका विवाद है, वह दारू पीकर गाली देता रहता है, दिन बुधवार तारीख 17 को वह उसकी घरवाली को गाली दे रहा था, तो उसने उसके घर के अंदर जाकर उसे अपने घर से लोहे का फरसा ले जाकर गले में करीब 05 बजे शाम को मारकर उसकी हत्या कर दिया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोतीनाला द्वारा अपराध क्र. 61/24 धारा-103(1), भा.न्या.सं. एवं धारा-3 (2) (V) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के दण्डनीय अपराध का विचारण किए जाने हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी मंगल सिंह यादव पिता विश्राम सिंह यादव उम्र 58 वर्ष निवासी चीमाघुधी थाना मोतीनाला जिला मंडला (म.प्र.) को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक निदेशक एस.एस. ठाकुर के द्वारा किया गया है।