जमाखोर व्यापारी पर कृषि विभाग ने की कार्यवाही

बिना लायसेंस के बेच रहा था अधिक दामों पर यूरिया
रेवांचल टाइम्स नारायणगंज मंडला विकासखंड नारायणगंज अंतर्गत दिव्या किराना एंड जनरल स्टोर में उर्वरक एवं बीज का अवैध भंडारण और विक्रय किए जाने का मामला सामने आया है। कृषि विभाग को मिली शिकायत के आधार पर गठित टीम द्वारा जब दुकान की जांच की गई, तो बिना लाइसेंस खाद और बीज का कारोबार किया जाना पाया गया।
सूत्रों से जानकारी के अनुसार उक्त जनरल स्टोर के संचालक राकेश कुमार साहू बिना किसी वैध अनुमति के उर्वरक और बीज की बिक्री कर रहे थे, जो कृषि अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। कृषि विभाग की टीम के दुकान पर पहुंचते ही राकेश साहू किराना स्टोर पर ताला लगाकर मौके से फरार हो गए।नारायणगंज स्थित राकेश साहू के प्रतिष्ठान के गोदाम में भी यूरिया पाए जाने पर कृषि विभाग ने संबंधित कमरे को सील कर दिया है। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से उर्वरक का भंडारण किया जा रहा था।
इसके बाद कृषि विभाग की टीम द्वारा राकेश साहू के पैतृक ग्राम में भी कार्रवाई की गई, जहां अवैध रूप से भंडारित 54 बोरी यूरिया जप्त की गई। विभाग द्वारा जिस कमरे में यूरिया रखा गया था, उसे सील कर दिया गया है। जप्त सामग्री के संबंध में आगे की वैधानिक प्रक्रिया की जा रही है।जांच दल में डीडीए अश्वनी झरिया, एसडीओ निवास अरविंद वर्मा, एसएडीओ नारायणगंज प्रीति लोवंशी तथा एईओ उपस्थित रहे। टीम द्वारा मौके पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन कर आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई की गई।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राकेश साहू को विभागीय कार्रवाई की पूर्व जानकारी मिलने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि राकेश साहू के एक रिश्तेदार कृषि विभाग में पदस्थ हैं, जिसके चलते समय-समय पर उन्हें संभावित जांच या कार्रवाई की सूचना मिलती रही और अब तक बचाव किया जाता रहा। हालांकि इस संबंध में विभागीय स्तर पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यदि जांच में इस प्रकार की मिलीभगत या सूचना लीक होने की पुष्टि होती है, तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध रूप से खाद और बीज का विक्रय किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ है, इससे फसल उत्पादन और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मामले में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफ आई आर की जा चुकी है एवं नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही उर्वरक व बीज की खरीद करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल विभाग को दें।