अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये स्वरोजगार हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

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मंडला 31 जुलाई 2024

शाखा प्रबंधक म.प्र. आदिवासी वित्त विकास निगम शाखा मंडला ने बताया कि म०प्र० आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मण्डला द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वरोजगार, सेवा, उघोग, व्यवसाय स्थापना हेतु भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना सचालित की जा रही है। उक्त योजना में 8वी उत्तीर्ण उम्र 18 से 45 वर्ष तक के आवेदकों को स्वयं का व्यवसाय, सेवा, उद्योग स्थापना हेतु रूपये 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत अधिकतम 7 वर्ष तक शासन की ओर से प्रदान किया जाता है। दूसरी योजना टंटया मामा आर्थिक कल्याण संचालित है। जिसमें साक्षर एव उम्र 18 से 55 वर्ष तक के आवेदकों को रूपये 10,000 से 1,00000 रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शासन की ओर से 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक के लिये दिया जाता है। आवेदक का आवेदन पत्र samast-mponline.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आदिवासी आवेदक के पास निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य है। एक फोटो, 8 वी उत्तीर्ण, साक्षर, स्थाई जाति, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र 12 लाख से कम, आयु 18 से 45 एवं 55 के बीच, आधार कार्ड, समग्र आई डी, बैंक पासबुक 9 कोटेशन, पेन कार्ड, इच्छुक आदिवासी आवेदक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय म०प्र० आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मण्डला से सम्पर्क करें मो०नं0 7724025461 है।

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