पुलिस अभिरक्षा में आरोपी की मृत्यु में दोषी सहायक उपनिरीक्षक प्रधान आरक्षक आरोपीगण को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सुनाई सजा..

443

पुलिस अभिरक्षा में आरोपी की मृत्यु में दोषी सहायक उपनिरीक्षक प्रधान आरक्षक आरोपीगण को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सुनाई सजा..

रेवांचल टाईम्स – डिण्डौरी मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी की जानकारी अनुसार, थाना डिण्डौरी के अपा) क0 01/2017 सत्र प्रकरण क्रमांक 27/2019 के आरोपी प्रधान आरक्षक- घनश्याम ‌द्विवेदी पिता के. एम. ‌द्विवेदी उम्र 53 वर्ष निवासी पुलिस लाईन मण्डला, हाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय, डिण्डौरी एवं सहायक उपनिरीक्षक छोटेलाल बरकडे पिता डुमारीलाल उस 47 वर्ष नि. पुलिस लाईन डिण्डौरी को अन्य अपराध में पूछताछ हेतु थाने लाए संदेही की पूछताछ के दौरान अभिरक्षा में मौत के मामले में न्यायालय श्री मुकेश कुमार दांगी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी ‌द्वारा आरोपीगण को धारा 304 (भाग-1) में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास 50-50 हजार अर्थदंड, धारा 330 आदंस में 2-2 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 342 भांदस में 3 माह सश्रम कारावास एवं के 500-500/- अर्थदंड से दंडित किया गया तथा निरीक्षक गिरवरसिंह उईके को दोषमुक्त किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक को क्रमशः 02-02 वर्ष, 03-03 माह एवं 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।

instagram 1
Leave A Reply

Your email address will not be published.