हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

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दैनिक रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी स्वरूप सिंह उड़के पिता स्व. कुंजीलाल उइके उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम भोगाद्वार थाना बम्हनी जिला मण्डला को धारा 103 (1) बीएनएस में आजीवन कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 16.07.2024 को प्रार्थिया कु. भारती उईके ने इस आशय का प्र.पी.-02 की देहाती नालसी रिपोर्ट एवं प्र.पी.-01 की देहाती मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराई कि वह ग्राम भोंगाद्वार में रहती है, पैरामेडिकल कालेज में पढ़ाई करती है। दिनांक 15.07.2024 दिन सोमवार की रात में वह अपने घर पर थी तथा उसके पापा भगतसिंह उईके मुर्गा का मटन लेने करीब रात्रि 08:30 बजे गया प्रसाद जंघेला के घर पड़ोस में गये थे। उसने घर के बाहर निकलकर देखी तो उसका चाचा स्वरूप सिंह उईके, गया प्रसाद जंघेला के घर के सामने घूम रहा था तब वह अपने घर की छपरी में वापस चली गई तभी उसे मारने की खट-खट की आवाज आने लगी तो वह तत्काल बाहर निकलकर देखी कि उसका चाचा स्वरूप सिंह उसके पापा भगत सिंह को कुल्हाड़ी से गला व सिर पर मार रहा था तब उसने जोर से चिल्लाई तो उसका चाचा स्वरूप सिंह वहां से भागने लगा। गाँव के लखन उईके एवं अन्य लोग ने बाहर निकलकर देखे और उसके चाचा के पीछे दौड़े परन्तु स्वरूप सिंह उसके पापा को मारकर भाग गया। इसके बाद उसने तथा उसकी माँ भगवंती उईके ने साथ में जाकर देखी तो मृतक भगत सिंह सी.डी. रोड किनारे बतासा बाई के घर के सामने पड़े थे तब उसने अपने पिता भगत सिंह को देखी तो उनके सिर के पीछे की तरफ, गला मे, दाहिने ठूडडी में कटा हुआ चोट लगी थी तथा खून निकल रहा था तब उन्होंने भगत सिह को उठाकर घर लाये तो यह खत्म हो गये थे। उसके पापा भगत सिंह एवं चाचा अभियुक्त स्वरूप सिंह के बीच जमीन के हिस्सा का बटवारा को लेकर झगड़ा चल रहा था जिसकी पंचायत की बैठक गाँव में हुई थी। उक्त जमीन के हिस्सा बटवारा की रंजिश को लेकर उसके चाचा स्वरूप सिंह ने उसके पापा को कुल्हाड़ी से सिर के पीछे, सामने गला, टुडडी मे मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर उनकी हत्या किया है। उसने अपने पिता को रात्रि में बम्हनी अस्पताल लेकर आयी है। रिपोर्ट करती हूँ, कार्यवाही की जाये। प्रार्थिया की उपरोक्त प्र.पी.-02 की देहाती नालसी रिपोर्ट के आधार पर थाना बम्हनी मे दिनांक 16.07.2024 को अपराध क्र. 373/24 धारा 103 (1) बी.एन.एस. के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-18 लेखबद्ध की गई और प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी स्वरूप सिंह उइके पिता स्व. कुंजीलाल उइके उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम भोंगाडार थाना बम्हनी जिला जिला मण्डला (म.प्र.) को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया के द्वारा किया गया है।

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