सुलभ काम्‍पलेक्‍स में शौच करने गई नाबालिग बालिका के साथ बलात्‍संग करने के आरोपी को विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट डिण्‍डौरी द्वारा दिया गया 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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दैनिक रेवांचल टाइम्स डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्‍डौरी के अप0क्र0 698/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 24/2022 के आरोपी प्रमोद कुमार पिता लक्ष्‍मण उम्र 24 वर्ष वर्तमान पता अवधिया लाज के सामने सुलभ काम्‍पलेक्‍स डिण्‍डौरी को सुलभ काम्‍पलेक्‍स में शौच करने गई नाबालिग बालिका के साथ बलात्‍संग करने के मामले में न्‍यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को धारा 342 भादवि के अपराध के लिए 06 माह कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 324 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 376AB भादवि के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 9000/- का अर्थदण्‍ड एव धारा 5(m)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 9000/- का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: धाराओं में 01 माह, 01 माह, 02 माह, 02 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । अभियोजन की ओर से श्री मनोज कुमार वर्मा, विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण का सशक्‍त संचालन किया गया ।

 

घटना का संक्षिप्‍त विवरण

घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, कि मै देवरा डिण्डौरी का रहने वाला हूं जिला अस्पताल डिण्डौरी के पास चाय नास्ता की दुकान लगाता हूं दिनांक 24/07/23 को रात करीब 8:30 बजे मै और मेरी पत्नि दुकान मे थे। मेरी बच्ची उम्र 8 वर्ष हमारे साथ थी तभी उसे लेटरिंग लगी तो वो फ्रेश होने पास ही के सुलभ काम्पलेक्स मे गई थी । जो कुछ देर बाद रोते हुये डरी सहमी हमारे पास आकर बताई की मै काम्पलेक्स मे फ्रेश होने के बाद वहां काम करने वाले चंदन टीका लगाये हुये प्रमोद अंकल को हाथ धोने के लिय निरमा मांगी इसके बाद वह अंकल मुझे वाशरुम के अन्दर ले गये दरवाजा बंद कर दिये औऱ मेरे दोनो गाल पर काटने लगे औऱ मेरे कपडे निकालकर मुझे पूरे जगह किस करने लगे और मेरी प्राईवेट पार्ट को किस करने लगे तो मै चिल्लाने लगी तो कहने लगे मै जो किया वो किसी को मत बताना नही तो मै तुझे मार डालूंगा मैने डर के कहा अंकल जी मै किसी को कुछ नही बताउंगी आप प्लीज मुझे छोड दो तब बहुत मुश्किल से अंकल ने मुझे वहां से जाने दिया ये सारी बाते मेरे बच्ची ने मुझे औऱ मेरी पत्नि को बताई तब मै बच्ची को लेके थाना रिपोर्ट करने आया हूं प्रमोद ने मेरी छोटी सी बच्ची को बाथरुम मे बंद कर उसके कपडे उतारकर गलत काम किया है इसी लिये महोदय जी से निवेदन है की प्रमोद के खिलाफ कडी कार्यवाही करने की कृपा करे । विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया ।

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