हत्या करने वाले आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं एवं जुर्माना
दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (सुबोध कुमार विश्वकर्मा) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपीगण (1) सविता मरावी पिता रमेश मरावी उम्र 23 वर्ष (2) दुर्गेश मरावी पिता रमेश मरावी उम्र 19 वर्ष (3) रमेश मरावी पिता कुंवर सिंह मरावी उम्र 52 वर्ष सभी निवासी ग्राम भीमडोगरी थाना मोतीनाला जिला मण्डला को धारा 302, 34 भादवि एवं 25 (1-बी) आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास एवं कुल 15500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि फरियादी आरियल मरावी ने दिनांक 16 08.2023 को थाना मोतीनाला जिला मण्डला में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह दो भाई बहन है, वह बड़ा है एवं उसकी बहन छोटी है, जो भोपाल में पढ़ाई करती है। उसकी पत्नी एवं एक बच्चा कनिष्क है। उसकी मा कमलीबाई और पिता बरसाती मरावी वह लोग एक ही मकान में रहकर खेली बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते है। उसके बड़े पापा रमेश व उसके पिताजी में जमीन को लेकर शाम को बहस हुई थी जो गांव वाले के समझाने पर शांत कराई थी और पूर्व में भी जमीन को लेकर कहा सुनी होती रहती थी दिनांक 16.08.2023 को सुबह करीब 10.30 बजे वह खेत से घर आकर खाना खा रहा था, उसके पिता घर में थे, तभी बाहर से उसके बड़े पापा रमेश मरावी, उनकी बड़ी लड़की सविता मरावी और लड़का दुर्गेश, जो दोनो भोपाल में रहते है, आये और उसके पिता को गंदी-गंदी गालियां देते हुये बोले की साले गांव वाले के सामने बहुत होशियार बन रहा था, जान से मार देगे, इतना कहते ही उसके बड़े पापा रमेश मरावी ने उसके पिता को दोनो हाथों से पीछे से कस के पकड़ लिया और सविता मरावी ने अपने कमर के पीछे से एक चाकू निकालकर उसके पिता बरसाती मरावी के पेट, सीने एवं गर्दन पर लागातर चाकू से वार किये उसके पिता नीचे गिर गये, तो दुर्गेश ने सविता के हाथ से वहीं चाकू लेकर उसे पिता की पीठ में चाकू से बार किये, इतना देखकर वह मदद के लिए चिल्लाया, तो उसकी मां कमलीबाई और रमनत बाई और सुरेश धुर्वे खेत से दौड़कर आये, जिन्होंने बचाने की कोशिश करी तो दुर्गेश उनकी तरफ भी चाकू लेकर दौड़ा। उन तीनो ने भी घटना देखी। उसने के अपने पास में पड़ा डंडा अपनी सुरक्षा के लिए उठाया और चिल्लाया तो उन लोगो को देखकर तीनो लोग रमेश, सविता और दुर्गेश जंगल की तरफ भाग गये थे, जब उन्होंने अपने पिता की सांसे देखी तो वो मर चुके थे। रमेश, सविता और दुर्गेश ने एक राय होकर उसके पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध.क्र 77/23 अपराध अन्तर्गत धारा 302, 34 भादवि एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (सुबोध कुमार विश्वकर्मा) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपीगण (1) सविता मरावी पिता रमेश मरावी उम्र 23 वर्ष (2) दुर्गेश मरावी पिता रमेश मरावी उम्र 19 वर्ष (3) रमेश मरावी पिता कुंवर सिंह मरावी उम्र 52 वर्ष सभी निवासी ग्राम भीमडोंगरी थाना मोतीनाला जिला मण्डला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया के द्वारा की गई है