फसल बीमा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 तक

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दैनिक रेवांचल टाइम्स डिंडोरी …प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों की बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अब बीमा 15 जनवरी 2025 तक होगा। भारत सरकार द्वारा अऋणी कृषकों हेतु फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जनवरी 2025 तक, ऋणी कृषकों हेतु बीमा अंतिम तिथि बढ़ाकर 15.01.2025 और पोर्टल में प्रविष्टि की अंतिम तिथि 30.01.2025 तक कर दी गई है। कृषकों से अपील की जा रही है कि अंतिम तिथि के पूर्व अपने पटवारी हल्का के अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते है। रबी मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत मात्र प्रीमियम कृषक भाईयों द्वारा देय है। शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। योजना का प्रावधान अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसल बीमा का कवरेज प्राप्त करने हेतु पात्र है। योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले की समस्त सहकारी समितियों के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर जिले के समस्त बैंक, CROP Insurance App फसल बीमा पोर्टल (www.pmfy.gov.in) AIC प्रतिनिधि/ POSP बीमा एजेन्ट एवं उर्वरक नगम विक्रय केन्द्र के माध्यम से एवं अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज भू-अधिकारी पुस्तिका की छायाप्रति, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, बुबाई प्रमाण पत्र की प्रति (कृषि विस्तार अधिकारी, सरपंच / सचिव द्वारा सत्यापित) एवं मोबाईल नंबर की आवश्यकता होगी।
कृषक अधिक जानकारी के लिये एग्रीकल्चर इंशोरेन्स प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या समीपस्थ बैंक शाखा से संपर्क कर कर सकते हैं।

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