रेत कारोबारी ने डरा धमकाकर कराई थी झूठी रिपोर्ट, जांच में हुआ खुलासा,रेत कारोबारी सहित तीन भेजे गये जेल

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दैनिक रेवांचल टाइम्स – मंडला।टाटरी पुलिस ने मार्च महीने में हुई एक युवती की मौत के मामले में बड़ा खुलासा किया है।इस मामले में अवैध रेत कारोबारी ने मृतिका की बहन तथा परिजनों को डरा धमकाकर पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पुलिस द्वारा मामले की सूक्ष्मता से जांच की गई जिसके बाद टाटरी चौकी पुलिस द्वारा रेत कारोबारी, ट्रैक्टर मालिक तथा ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनपुर के न्यायालय में पेश किया गया है। बताया जाता है कि दिनांक 4 मार्च 2024 को शंकरी बाई निवासी ग्राम डुंडुम चौकी पांडीवारा ने थाना बम्हनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी चाचा की बेटी आशा वायाम उम्र 18 वर्ष तथा गांव के ही अन्य मजदूर रामकली बाई,चयती बाई,अनीशा और सुनीता के साथ इंद्री के प्रमोद कुम्हरे के ईंट भट्टे में काम करने गए थे।काम करने के दौरान ट्रैक्टर चालक कृष्ण कुमार उलाड़ी ने आशाबाई को पीछे से टक्कर मार दी जिसकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बम्हनी में इलाज के दौरान मौत हो गई।शंकरी बाई की रिपोर्ट पर थाना बम्हनी में अपराध क्रमांक 0/24 धारा 304 ए तथा 184 मोटर व्हीकल एक्ट का मामला दर्ज किया गया। घटना स्थल पुलिस चौकी टाटरी के अंतर्गत होने के कारण केस डायरी पुलिस चौकी टाटरी भेजी गई।जिस पर चौकी प्रभारी विकास सिंह तोमर द्वारा मामले की सूक्ष्मता से जांच शुरू की गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से हुआ खुलाशा

केस डायरी प्राप्त होने के बाद चौकी प्रभारी विकास सिंह तोमर द्वारा घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों तथा मृतिका के पिता घनश्याम तथा माता कलावती बाई के बयान दर्ज किए गए ।मौका स्थल का निरीक्षण किया गया।पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ग्राम बहेरी निवासी कालीचरण पटेल नामक व्यक्ति द्वारा शंकरी बाई तथा मृतिका माता-पिता को डरा धमका कर थाना बम्हनी में ईंट भट्टे में घटना कारित होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जबकि आशा बाई की मृत्यु रेत भरने के दौरान ट्रैक्टर से लगी टक्कर से हुई थी।

पुलिस गिरफ्त में रेत कारोबारी

शंकरी बाई की रिपोर्ट पर पहले पुलिस द्वारा केवल वाहन चालक के विरुद्ध जांच की जा रही थी तथा धारा 304 ए का मामला दर्ज किया गया था। परंतु परिजनों तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा चौकी प्रभारी टाटरी विकास सिंह तोमर के द्वारा की गई मामले की सूक्ष्म जांच से पुलिस के हाथ अवैध रेत कारोबारी कालीचरण पटेल तक पहुंच गये।रेत कारोबारी कालीचरण पटेल द्वारा अवैधरूप से ट्रेक्टर आशाबाई तथा अन्य मजदूरों से रेत भरवाई जा रही थी।मामले में धारा 304 भाग 2 भारतीय दंड विधान का इजाफा किया गया।टाटरी पुलिस द्वारा वाहन चालक कृष्ण कुमार उलाड़ी निवासी टिकराटोला इंद्री वाहन मालिक दीपक धुर्वे निवासी इंद्री तथा अवैध रेत कारोबारी कालीचरण पटेल निवासी बहेरी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

इनका कहना है

विवेचना के दौरान आये तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 304 भाग 2 का इजाफा किया गया है। आरोपी रेत कारोबारी कालीचरण पटैल, ट्रैक्टर मलिक दुर्गेश तथा ट्रैक्टर चालक कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

विकास सिंह तोमर
चौकी प्रभारी टाटरी

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