पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा जिले के समस्त मैगजीन लाइसेंस धारकों एवं संचालकों की बैठक आयोजित-

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रेवाँचल टाईम्स – मंडला के अंतर्गत स्थित विस्फोटक दुकान संचालकों को विस्फोटक नियम के पालन एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश|

दिनांक 28/10/2025 को पुलिस कंट्रोल रूम मंडला में पुलिस अधीक्षक मंडला रजत सकलेचा की अध्यक्षता में जिले के सभी मैगजीन लाइसेंस धारकों एवं संचालकों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में पेट्रोलियम एवं सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश:-

●विस्फोटक नियम 2008 एवं PESO द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जाए।
●मैगजीन संचालन एवं विस्फोटक भंडारण कार्य चेकलिस्ट के अनुसार ही किया जाए।
●मंडला जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने से विस्फोटकों के क्रय-विक्रय एवं परिवहन में विशेष सावधानी बरती जाए।
●अनधिकृत व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में विस्फोटक सामग्री प्राप्त या हस्तांतरित न की जाए।
●सभी मैगजीन संचालक अपने मैग्जीन का नियमित स्वंय निरीक्षण करें।
●किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना स्थानीय थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को दी जाए।

बैठक में सभी मैगजीन धारकों की अनुज्ञप्तियाँ (लाइसेंस) प्राप्त कर जांच एवं सत्यापन किया गया|

बैठक में उपस्थित मैगजीन संचालक: संदीप गुप्ता,शैलेन्द्र गुप्ता,सीता गुप्ता,अदनान कपाड़िया,नितिन खासकलम,हजिन्दर सिंह गुजराल
मैगजीन प्रबंधक (मैनेजर):
राज पाठक,प्रदीप झारिया,शिव मिलन झारिया

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