उच्च न्यायालय ने कृषि विस्तार अधिकारी को दी राहत, राजनैतिक विद्वेष्ता के चलते कलेक्टर ने किया था ट्रांसफर

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दैनिक रेवांचल टाइम्स – विगत दिनों अनूपपुर जिला कलेक्टर ने कृषि विस्तार अधिकारी प्रभात सिंह टेकाम पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर को राजनैतिक विद्वेष्ता के चलते प्रभार से मुक्त करते हुए, श्री राम किशोर सिंह पटले कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड कोतमा को अपने वर्तमान कार्य के साथ ही साथ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड पुष्पराजगढ़ को कार्य प्रभार भी सौंपा जाता हैं।
जिस आदेश का परिपालन के विरुद्ध में याचिका करता प्रभात सिंह टेकाम ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और अपने पक्षकार वकील गोपाल सिंह बघेल के माध्यम से न्यायालय को अवगत करवाया गया कि जिला कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा राजनैतिक विद्वेष्ता के चलते और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनूपपुर हीरा सिंह श्याम के द्वारा प्रभात सिंह टेकाम के विरुद्ध दिनांक 10 मार्च 2025 को जिला कलेक्टर अनूपपुर को एक पत्र जारी किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड पुष्पराजगढ़ का प्रभार रामकिशोर सिंह पटले कृषि विस्तार अधिकारी कोतमा जिला अनूपपुर को दिया जाए।
और इसके बाद में जिला कलेक्टर अनूपपुर ने दिनांक 6 मई 2025 को आदेश पारित कर प्रभात सिंह टेकाम कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड पुष्पराजगढ़ को प्रभार से मुक्त कर राम किशोर पटले को कृषि विस्तार अधिकारी का नया कार्य प्रभार सौंप दिया गया।
जिससे विचलित होकर कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड पुष्पराजगढ़ प्रभात सिंह टेकाम ने माननीय न्यायालय के न्यायधीश श्री डी. डी. बंसल जी ने कलेक्टर अनूपपुर के आदेश दिनांक 6 मई 2025 के आदेश पर रोक लगाते हुए अनावेदक गणों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जबाव प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया।
माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए जवाब आने के बाद में विगत 3 नवंबर 2025 को याचिका का निराकृत करते हुए माननीय न्यायालय ने प्रभात सिंह टेकाम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कृषि विकास अधिकारी विकासखंड पुष्पराजगढ़ का यथावत प्रभार रहने का आदेश दिया गया।
वही उक्त मामले की पैरवी माननीय न्यायालय जबलपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने किया। जिनका मोबाइल फोन नंबर 9229653295, 7987512717

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