चिहिन्त एवं जघन्य सनसनीखेज मामले में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

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रेवाँचल टाईम्स- मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी राजेन्द्र उर्फ पिल्ले यादव पिता चमरू लाल यादव उम्र 23 वर्ष, निवासी आवासटोला देवगांव थाना मोहगांव जिला मंडला की धारा 103 (1) भारतीय म्याय संहिता एससी/एसटी एक्ट एक्ट की धारा 3 (2) (V) में आजीवन कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, फरियादी ग्राम आवासटोला देवगांव में रहती है, मजदूरी करती है। उसने मृतक राजू भारतीया से करीच 13-14 साल पहले मनपसंद की शादी की है। शादी के बाद पति के साथ 03-04 साल से बाहर रह रहे थे, उसके बाद दोनो पति पत्नी आकर उसके पिता के घर में रहने लगे। उसके पिता के मकान के बाजू में उसके पिता की जमीन है, उसके पति के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायात के द्वारा राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें नया मकान बना है। दिनांक 19.09.2024 के शाम 06.00 बजे उसका भाई पिल्ले उर्फ राजेन्द्र यादव ने बोला कि तुम हमारा मकान खाली कर दो तब उसके पति और उसने उसके पिता के मकान के बाजू में जो उसके पिता की है, उसके पति के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के द्वारा राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें नया मकान दिनांक 19.09.2024 के शाम 06.00 बजे उसका भाई पिल्ले उर्फ राजेन्द्र ने बोला कि तुम उनका मकान खाली कर वो, तब उसके पति और उसने उसके पिता के मकान से घर गृहस्थी का सामान नये मकान में रख लिए एवं रहने लगे। आज दिनांक 21.09.2024 के रात्रि 09.30 बजे उसका पति राजू भारतीया आंगन में अण्डा छील रहा था, उसी समय उसका भाई पिल्ले यादव आया और उसके पति से बोला कि तू यहां क्या कर रहा है, उसके घर से निकलकर तब उसके पति ने बोला कि उसका घर है वह यहां से क्यो निकलेगा। तब पिल्ले यादव ने उसके पति को गंदी-गंदी गालियां देकर तू उसके घर से क्यों नहीं निकलता कहकर आंगन में पड़ी लाठी से उसके पति के सिर पर जोर से मारा, जिससे उसका पति चित्त हालत में गिर गया और आज तुझे जान से खत्म कर दूंगा कहकर आंगन में बचाव करने गई तो उसे भी वाहिने हाथ में लाठी से मारा, तब वह उसके पति की जान बचाने के लिए पड़ोसियों को बुलाने गई, उसके साथ उसकी बहन अनीता यादव एवं विरवा चीचाम आये और उन्होंने भी बीच बचाव किये, तो बिरवा चिचाम को भी मारपीट से सिर, चेहरे पर मारकर गंभीर चोट आने बहुत ज्यादा खून बहने से उसके पति की हत्या कर दी है कि देहाती नालसी प्रदर्श पी-1 लेखबद्ध की जाकर असल अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान पीड़िता आहत का मुलाहिजा कराया गया। पीड़िता एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। पीड़िता/आहतगण के धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर जब्ती की कार्यवाही की गई। घटनास्थल की वीडियोग्राफी सी.डी. धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया। अभियुक्त का मेमोरण्डम कथन लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफतारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। मृतक की पी.एम. एवं क्वेरी रिपोर्ट, सीन आफ काइम रिपोर्ट, घटनास्थल का हल्का पटवारी से नजरी नक्शा तैयार किया गया एवं आवासीय मकान की जानकारी, मृतक का स्थाई जाति प्रमाण पत्र, आरएफएसएल परीक्षण रिपोर्ट तथा प्रकरण में जब्तशुदा माल डीएनए मिलान हेतु एफएसएल सागर जमा किया गया है। विवेचना से संबंधित समस्त दस्तावेज प्राप्त किये गये। अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध धारा-103(1), 115 (2) भा.न्या.सं. एवं धारा-3 (2) (V) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के दण्डनीय अपराध का विचारण किए जाने हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी राजेन्द्र उर्फ पिल्ले यादव पिता चमरू लाल यादव उम्र 23 वर्ष, निवासी आवासटोला देवगांव थाना मोहगांव जिला मंडला (म.प्र.) को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक निदेशक श्री एस.एस. ठाकुर के द्वारा गई है।

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