कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर ज़ोन में मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन
मंडला। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र स्थित पर्यटन ज़ोन में अब मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 नवंबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है। आदेश के तहत टाइगर रिजर्व के कोर हैबिटेट के पर्यटन क्षेत्रों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे।
नए नियमों के अनुसार, कोर ज़ोन में भ्रमण के दौरान पर्यटक, गाइड, वाहन चालक, नेचरलिस्ट, होटल संचालक और जिप्सी चालक कोई भी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेगा। पार्क प्रबंधन का कहना है कि यह फैसला वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार और शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
हालांकि इस निर्णय से पर्यटकों में निराशा देखी जा रही है। कई पर्यटकों का कहना है कि हर किसी के पास महंगे कैमरे नहीं होते और मोबाइल फोन ही उनके लिए फोटो व वीडियो के माध्यम से यादें संजोने का आसान जरिया था। पर्यटकों के अनुसार, कान्हा की यात्रा जीवनभर की याद होती है और मोबाइल के बिना उन पलों को कैद कर पाना मुश्किल हो जाएगा।
कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। इन्हीं निर्देशों के तहत पार्क के कोर पर्यटन क्षेत्र में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।