मकान मालिकों को किरायेदारों, घरेलू नौकरों और कर्मचारियों की जानकारी थाने में उपलब्ध कराना होगा

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मंडला 4 सितंबर 2024

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने बताया कि जिला पुलिस इकाई मण्डला स्थित थाना/चौकी क्षेत्रांतर्गत बड़ी संख्या में बाहर के लोग नौकरी, व्यवसाय एवं घरेलू नौकर के रूप में तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य करने हेतु आते हैं तथा स्थानीय स्तर पर स्वयं के रहने हेतु किराये का कमरा, होटल, धर्मशाला आदि लेते हैं। कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं विवेचना के दौरान पुलिस को ऐसे स्थानों पर ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी की आवश्यकता होती है। प्रायः इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने में विलम्ब होता है और जानकारी की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है एवं असत्य जानकारी मिलने की संभावना होती है। जिले में मकान मालिक, होटल, लॉज, धर्मशाला के प्रबंधक, भवन निर्माण के ठेकेदार एवं अन्य व्यक्तियों को काम में रखने वाली कम्पनी एवं निजी सुरक्षा ऐंजेंसी के संचालकों को उक्त के संबंध में जानकारी संबंधित थाना/चौकी प्रभारी को अवगत कराना आवश्यक है। उन्होंने जारी आदेश में बताया कि पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा अवगत कराया गया है कि मण्डला क्षेत्रांतर्गत सभी थाना/चौकी प्रभारियों को किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्म के अनुसार सिटीजन पोर्टल-म०प्र० पुलिस नागरिक पोर्टल की वेबसाईट http://citizen.mppolice.gov.in के माध्यम से मकान मालिकों, अन्य संबंधितों से प्राप्त कर नियमानुसार सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किया गया है परंतु संबंधितों के द्वारा जानकारी थाना/चौकी प्रभारी को नहीं दी जाती है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आदेशित किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जन सामान्य के हित/जान/माल एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु मण्डला जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में उपरोक्तानुसार मकान मालिक, होटल, लॉज, धर्मशाला के प्रबंधक, भवन निर्माण के ठेकेदार एवं अन्य व्यक्तियों को काम में रखने वाली कम्पनी एवं निजी सुरक्षा ऐंजेंसी के संचालक किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर देने, होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण हेतु ठेकेदारों के अंतर्गत काम में नियोजित व्यक्तियों की जानकारी उनके चरित्र सत्यापन हेतु पहचान पत्र संबंधित थाना/चौकी प्रभारियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएँ। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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