शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें निजी विद्यालय – श्रेयांश कूमट

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जिला योजना भवन में बैठक आयोजित

 

मंडला 9 अप्रैल 2025

मध्यप्रदेश निजि विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में जिला योजना भवन में अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों/प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कूमट ने निर्देशित किया कि विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं, सभी दिशा-निर्देशों का अशासकीय विद्यालय भी पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकाशन की पुस्तकों के स्थान पर केवल एनसीईआरटी अथवा एससीईआरटी की पुस्तकें भी अध्यापन के लिए उपयोग करें। अपार आईडी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शतप्रतिशत बच्चों का अपार आईडी बनाया जाना अनिवार्य है, निर्धारित समय में यह कार्य पूर्ण करें। शासन की स्कूल बैग पॉलिसी का पालन सुनिश्चित करें जिसके अनुसार कक्षा एक से 10 तक के बच्चों के वजन के अनुपात में बैक का वजन निर्धारित किया गया है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को किसी प्रकार का बैग नहीं लाना है। स्कूल बसों के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल वाहनों के लिए जारी निर्देश एवं मानकों के अनुरूप बसों अथवा वाहनों का संचालन करें। प्रत्येक स्कूल वाहन में प्रबंधक/प्राचार्य का मोबाईल नंबर दर्ज करें। पुस्तकों अथवा गणवेश के लिए किसी विशेष दुकान या संस्था की अनिवार्यता तय नहीं की जायेगी, इस तरह की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी स्कूल अपने यहाँ बुकबैंक बनाएं जिससे प्रतिवर्ष नई किताबों पर आपकी निर्भरता कम होगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मुन्नी वरकड़े, डीपीसी श्री अरविंद विश्वकर्मा, एपीसी श्री मुकेश पांडे, बीईओ श्री रंजीत गुप्ता सहित निजी विद्यालयों के प्रबंधक/प्राचार्य उपस्थित रहे।

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