अवमानना याचिका में कलेक्टर मंडला को हाईकोर्ट से नोटिस
रेवांचल टाइम्स मंडला जबलपुर। रेवांचल टाइम्स के संपादक मुकेश श्रीवास द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कलेक्टर मंडला श्री सोमेश मिश्रा को अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है।
मामला क्या है?
वर्ष 2018 में सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग मंडला द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौड़ी लिंगा (विकासखंड मंडला) में प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भवन निर्माण हेतु ₹25,61,488/- की राशि विद्यालय के बैंक खाते (खाता क्रमांक: 31417266141, IFSC: SBIN0012169) में जमा की गई।
उक्त राशि का आहरण भी हो गया, किंतु निर्माण कार्य आज तक नहीं कराया गया।
इस संबंध में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने भी निर्माण न होने की पुष्टि की।
शिकायत से लेकर याचिका तक
मामले की शिकायत याचिकाकर्ता ने कलेक्टर मंडला, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त शाखा जबलपुर, EOW जबलपुर, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मंडला एवं संभागीय उपायुक्त जबलपुर सहित विभिन्न अधिकारियों से की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद मुकेश श्रीवास ने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की।
सुनवाई में माननीय चीफ जस्टिस एवं जस्टिस विवेक जैन ने कलेक्टर मंडला को 4 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, साथ ही 1 सप्ताह में याचिकाकर्ता को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अवमानना याचिका पर नोटिस
निर्देशों के बावजूद कलेक्टर मंडला द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की।
इस पर सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस डी.डी. बंसल ने कलेक्टर मंडला श्री सोमेश मिश्रा को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
वही इस मामले की पैरवी अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने की (मो. 9229653295)