बलात्कार करने वाले 02 आरोपी को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा
रेवांचल टाईम्स – डिण्डौरी मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुर के अप0क्र0 63/2025 एवं सत्र प्र0क्र0 31/2025 के आरोपी 1. गणेश कुमार पिता महेश सिंह तेकाम उम्र 25 वर्ष 2. आरोपी दिलीप पिता पतिराम कुशराम उम्र 37 वर्ष दोनों निवासी कलगी टोला चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर के विरूद्ध धारा 70(1) के अंतर्गत आरोप है कि आरोपियों के द्वारा महिला के साथ दिनांक 17/02/025 को शाम करीबन 6 बजे खेत से लौटते समय हाथ पकडकर जमीन में पटकने एवं बलात्कार करने के मामले में शिकायत पर थाना शाहपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए श्री शिवकुमार कौशल, माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी 1. गणेश कुमार पिता महेश सिंह तेकाम उम्र 25 वर्ष 2. आरोपी दिलीप पिता पतिराम कुशराम उम्र 37 वर्ष दोनों निवासी कलगी टोला चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर को धारा 70(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अपराध में दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष कठोर कारावास एवं 15000-15000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर दोनों आरोपियों को 06-06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी ने बताया कि मैं कलगी टोला विक्रमपुर की रहने वाली हूं दिनांक 17/02/025 को शाम करीबन 6 बजे मैं खेत से बटरा तोडकर ला रही थी तभी गांव के तालाब के मेड से जा रही थी ट्रान्सफर्मर के पास गणेश और दिलीप खड़े थे जो मुझे बोले भाभी इधर आओ तो मैं उसके पास गई तो गणेश ने अचानक मेरा हाथ पकडकर जमीन में पटक दिया और गणेश ने मेरे कपडे उतारकर मेरे साथ बलात्कार किया गणेश के बाद दिलीप भी मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था तो दिलीप मुझे पकड़ने की कोशिस करने लगा तो मै वहाँ से छुडवाकर वहां से भाग गई और अपनी जेठानी को सारी बात बताई और घर जाकर अपने पति और परिवार वालो को सारी बात बताई हूँ इस घटने से मेरे माथे और पीछे सर में दोनो घुटने में चोट दर्द है गणेश और दिलीप ने मेरी इज्जत लेने की नियत से मुझे अपने पास बुलाये थे और गणेश ने दिलीप के सामने साथ बलात्कार किया मैं भाग गई बरना दिलीप भी मेरे साथ बलात्कार करता इस घटना से मैं बहुत आहत हुई हूं अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि गणेश और दिलीप के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की दया करें। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान शिव कुमार कौशल द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।