चिहिन्त एवं जघन्य सनसनीखेज मामले में नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना
रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी संतोष कुमार यादव पिता बुद्धलाल यादव उम्र 23 वर्ष निवासी बनियातारा, थाना मोहगांव जिला मंडला को धारा 376 (2) (एन) सहपठित एससी/एसटी एक्ट एक्ट की धारा 3 (2) (V) में आजीवन कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वही अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, अभियोक्त्री ने दिर्नाक 19.04.2023 को थाना मोहगांव में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि वर्ष 2022 में उसकी बड़ी माँ की लड़की की शादी में अभियुक्त संतोष कुमार यादव आया था, जिससे उसकी जान पहचान होकर बातचीत होने लगी और अभियुक्त ने उससे प्रेम संबंध बना लिया और उससे बोला कि “मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं अभियोक्त्री ने कहा कि “मैं गोड़ जाति आदिवासी समाज की लड़की हूं, तेरे से शादी नहीं कर सकती” तो अभियुक्त बोला कि “तूं चिंता मत कर मैं तेरे से शादी करके पत्नी बनाकर तुझे अच्छे से रखूंगा” और ऐसा कहकर 30 मई 2022 को दोपहर करीब 03-04 बजे शादी का प्रलोभन देकर खेत के बाजू में नाला के पास ले जाकर उससे शारीरिक संबंध बनाकर गलत काम (बलात्कार) किया। उसके बाद अभियुक्त उससे लगातार बातचीत करता रहा और दिनांक 07.04.2023 को उसे घर से घूमने चलने के लिये बुलाया और स्कूटी में बिठाकर उमरडीह और उसके गांव के बीच जंगल में स्कूटी खड़ी करके जंगल के अंदर ले जाकर दोबारा शारीरिक संबंध बनाकर गलत काम किया। उसके बाद उसे गांव के बाहर छोड़ दिया और बोला कि “मैं तेरे से शादी नहीं करता, तुझे जो लगे सो कर लेना” कहकर चला गया। अभियोक्त्री की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोहगावं में अपराध क्र.121/23 अन्तर्गत धारा 376 (2) (एन) भादवि एवं धारा की 3(1) (W) (i), 3(2) (V) एससी/एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के पुलिस कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री नमूना प्रदर्श मय सील नमूना के जप्त किये गये। तत्पश्चात घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। साक्षियों के पुलिस कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री के धारा 164 दप्रस के कथन कराये गये। अभियोक्त्री के जन्म दिनांक संबंधी दस्तावेज जप्त किये गये, अभियोक्त्री का जाति प्रमाणपत्र जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफतार कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं उसके नमूना प्रदर्श विधिवत जप्त किये
गये। घटनास्थल का पटवारी नक्शा प्राप्त किया गया। अभियोक्त्री एवं अभियुक्त के नमूना प्रदर्श परीक्षण हेतु आर.एफ.एस. एल. जबलपुर भेजे गये एवं विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोहगावं में धारा 376 (2) (एन) भादवि 5एल/6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा की 3(1) (W) (i), 3(2) (V) एससी/एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी संतोष कुमार यादव पिता बुद्धलाल यादव उम्र 23 वर्ष निवासी बनियातारा, थाना मोहगांव जिला मंडला (म.प्र.) को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा तारन द्वारा की गई है।