अंजनिया चौकी प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप जांच पर पाए निराधार…

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रेवांचल टाईम्स – मंडला, जिले के थाना बम्हनी के अधीनस्थ पुलीस चौकी अंजनिया के चौकी प्रभारी पर एक आरोपी के द्वारा पैसे मांगने के लगे गंभीर आरोप जांच पर निराधार पाए गए।
कतिपय समाचार पत्र एवं न्यूज़ चैनल द्वारा एक खबर प्रकाशित की गयी हैं जिसमें जनसुनवाई कार्यक्रम में आवेदक अरविंद यादव पिता टिक्कू यादव द्वारा चौकी प्रभारी अंजनिया द्वारा पैसे की डिमांड एवं जेल कर्मियो द्वारा जेल में मारपीट किये जाने के संबंध में दिये गये शिकायत का उल्लेख किया गया हैं। शिकायत एवं मामले का तत्काल पुलिस अधीक्षक मंडला के द्वारा संज्ञान में लेते हुए तथ्यों की जांच राजपत्रित अधिकारी से करवाई गयी जिसमें बिंदुवार जांच करते हुए नैनपुर एसडीओपी सुश्री नेहा पच्चिशिया के द्वारा जांच करते हुए यह पाया गया की उक्त आरोपी द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार पाए गए हैं। उक्त बिंदुबार जांच में पाया गया की उक्त तारीख को चौकी प्रभारी अंजनिया लाखन सिंह शेखावत इंदौर हाई कोर्ट कार्यलीन कार्य हेतु गए हुए थे। उक्त जांच में पाया गया की दिनांक 14.07.2024 को माननीय न्यायालय मंडला जे.एफ.एम.सी महोदय द्वारा चैक बाउंस के प्रकरण क्रमांक 06/2022 धारा 138 एनआईए में प्राप्त गिरफ्तारी वारंट में चौकी अंजनिया पुलिस द्वारा अभियुक्त का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहाँ से माननीय न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त अरविंद यादव को जेल दाखिल किया गया था। न ही उक्त दिनांक को चौकी प्रभारी अंजनिया की मुलाकात कभी भी शिकायतकर्ता से नहीं हुई क्योंकि वह अभियुक्त के चौकी लाए जाने के पूर्व ही शासकीय कार्य से बाहर होने के कारण चौकी में उपस्थित नहीं थे। उक्त के संबंध में तकनीकी साक्ष्य सी.सी.टीवी भी जांचे गए जिसमें लगाए गए आरोप निराधार पाए गए। इसके पूर्व आवेदक अरविंद यादव पिता टिक्कू यादव उम्र 33 साल निवासी अंजनिया दिनांक 12/06/2024 को पुलिस चौकी अंजनिया में चेक बुक गुम हो जाने का आवेदन लेकर आया था जिसे आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न कर लाने की समझाइश पुलिस स्टाफ़ द्वारा दी गई परंतु आवेदक द्वारा शपथ पत्र के साथ आवेदन दोबारा पेश नही किया। आवेदक द्वारा उक्त विषय को लेकर भी सी एम हेल्पलाइन में शिकायत भी किया था जिस पर आवेदक को तलब कर पुनः आवेदन पत्र में शपथ पत्र संलग्न कर पेश करने कहा गया और बताया गया कि लोग किसी को चेक देने के बाद चेक बाउंस के केस से बचने हेतु चेक गुम की रिपोर्ट लिखा कर दुरुपयोग करते है इसलिए शपथ पत्र ज़रूरी है जो आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ पेश नही किया और समझाइश पर अपने द्वारा की गई सीएम हेल्प लाइन की शिकायत बंद करा दी गई।
दूसरे आरोप के संबंध में जेल अधीक्षक के द्वारा भी बताया गया है कि अभियुक्त का जेल से निकलते वक्त का वीडियो फुटेज देखा गया जिसमें वह न्यूज चैनल और समाचार पत्रों पर प्रसारित वीडियो के विरुद्ध बिना चोट के सीधा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संबंध में जेल स्तर पर भी प्राथमिक जांच में आरोप बेबुनियाद पाया गया।
आवेदक द्वारा जनसुनवाई के दौरान लगाये गये आरोप अप्रमाणिक एवं निराधार पाए गए हैं।

वही जानकारी जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता एक आदतन शिकायती और अपराधी प्रवृत्ति का बताया जा रहा है जिसके ऊपर पहले से ही चार एफ.आई.आर दर्ज हैं।साथ ही लोगो से वाद विवाद के चलते शिकायतकर्ता के विरुद्ध चौकी अंजनिया में पूर्व में भी वर्ष 2018, 2021 एवं 2022 में कुल 4 बार बॉण्ड ओवर की कार्यवाही की गई है।
जिसमें पुलिस विभाग और चौकी प्रभारी अंजनिया पर लगाए आरोप से विभाग की और चौकी प्रभारी की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया गया था साथ ही जेल प्रशासन पर लगाए गए आरोप निराधार वा झूठे पाये गए है।

इनका कहना है…
मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए उसकी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा बिंदूवार जांच की गई है जिसमें मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार पाए गए।
लाखन सिंह शेखावत
चौकी प्रभारी अंजनिया

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