हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

43

 

दैनिक रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी बुधई घूमकेती पिता मंगलू सिंह घूमकेती उम्र 57 निवासी ग्राम डूडी थाना घुघरी जिला मण्डला को धारा 302 भा.द.स.में आजीवन कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में, कहानी इस प्रकार है कि फरियादी बलदेव सिंह धूमकेती ने दिनांक 11.03.2024 को थाना घुघरी उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम डूंडी में रहता है। उसका भाई बुधलाल धूमकेती उसके भाई बुधई धूमकेती के साथ रहता है जो दिनांक 10.03.2024 को करीब रात्रि 12.00 बजे उनके घर में सोने के लिए आ रहा था और यह उस समय अपने घर मे लेटा हुआ था। हमेशा की तरह बुधलाल उसके घर में आकर सो जाता था। बुधलाल सोने के लिए जब उसके आंगन मे पहुंचा था तभी पुरानी रंजिश को लेकर पीछे से बुबई हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गंदी गंदी गाली देकर कुल्हाड़ी लेकर आया और बुधलाल के सिर में मार दिया जिससे बुधलाल के सिर मे सामने तरफ चोट आयी और वह तुरन्त जमीन में गिर गया और उसे सिर में भी पीछे तरफ चोट आयी जिससे खून निकल रहा था और बुधई वहीं खड़ा था तब उसने दौड़कर बुधई से कुल्हाड़ी छुड़वाया और बीच-बचाव किया तब जाते-जाते बुधई कह रहा था कि आज तो बच गया दोबारा मौका मिला तो जान से खत्म कर दूंगा। इसके बाद उसने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया था और उससे बुधलाल को सी.एच.सी. घुघरी ले जाकर भर्ती किया जहां से डाक्टर ने उसे मंडला रेफर कर दिया तब उन्होने बुधलाल को एम्बुलेंस से मंडला ले जाकर भर्ती किये है। फरियादी की उक्त मौखिक सूचना के आधार पर अभियुक्त बुधई धूमकेती के विरूद्ध थाना घुघरी में अपराध क. 34/2024 अंतर्गत घारा 294, 323, 324, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत बुधलाल की दिनांक 23.03.2024 को मृत्यु हो जाने से प्रकरण में देहाती मर्ग इंटीमेशन प्र. पी.-02 लेखबद्ध कर अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्र.पी.-27 दर्ज कर प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध थाना धुघरी के द्वारा धारा 302 भा.द.सं. का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपंरात विचारण किए जाने हेतु अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

वही विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत मानूनीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी आरोपी बुधई धूमकेती पिता मंगलू सिंह धूमकेती उम्र 57 निवासी ग्राम डूडी थाना घुघरी जिला मण्डला (म.प्र.) को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार चौरसिया के द्वारा किया गया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.